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कोरोना के कारण आडवाणी, जोशी, कल्याण और उमा को पेशी से छूट

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Published : Sep 29, 2020, 11:08 PM IST

Updated : Sep 30, 2020, 12:52 AM IST

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट बुधवार को अयोध्या के बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 28 साल बाद अपना फैसला सुनाएगी. इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित कुछ नेता सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं रहेंगे. इन सबके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है.

babri mosque demolition case
बाबरी ढांचा विध्वंस मामला

लखनऊ : अयोध्या के बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी. फैसले के समय देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साध्वी उमा भारती, सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास जैसे कुछ आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं रहेंगे. कोरोना महामारी और इन लोगों की आयु संबंधित अन्य परिस्थितियां देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट का फैसला सुनने की अनुमति दी गई है. वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज, शिवसेना के नेता रहे पूर्व विधायक पवन पांडे, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय सहित अन्य आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. फैसला सुनाए जाने को लेकर कोर्ट परिसर और कोर्ट के आसपास सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है.

जज 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे

आरोपियों में कई वीवीआईपी होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है. हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है. सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र यादव बुधवार को करीब 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे. कोरोना महामारी की वजह से कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया गया है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए कोर्ट में आरोपियों के उपस्थित होने की व्यवस्था की गई है. अधिवक्ता, सीबीआई के काउंसिल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से कोर्ट परिसर के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया है. पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें अस्थायी जेल में रख जा सकता है. आरोपियों की तरफ से भी सीबीआई की विशेष कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर और किसी प्रकार की सजा का प्रावधान होने पर अंतरिम जमानत याचिका भी सीबीआई की कोर्ट में दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है.

बाबरी ढांचा विध्वंस मामला
ये आरोपी हैं जिंदा

जीवित आरोपियों में पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, प्रकाश शर्मा, विनय कुमार राय, नवीन शुक्ला, महंत धर्मदास, लल्लू सिंह, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, पवन पांडे, ओमप्रकाश पांडे, आरएम श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह, विनय कुमार राय, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, जय भान सिंह और सतीश प्रधान शामिल हैं.

इनकी हो चुकी है मौत

बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी रामचंद्र परमहंस दास, शोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैद्यनाथ, मोरेश्वर सावे, विनोद कुमार वत्स, राम नारायण दास, डीबी रॉय, लक्ष्मी नारायण दास, हरगोविंद सिंह, रमेश प्रताप सिंह, देवेंद्र बहादुर राय, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, सतीश कुमार नागर व बाला साहब ठाकरे का निधन हो चुका है.

लखनऊ : अयोध्या के बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी. फैसले के समय देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साध्वी उमा भारती, सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास जैसे कुछ आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं रहेंगे. कोरोना महामारी और इन लोगों की आयु संबंधित अन्य परिस्थितियां देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट का फैसला सुनने की अनुमति दी गई है. वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज, शिवसेना के नेता रहे पूर्व विधायक पवन पांडे, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय सहित अन्य आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. फैसला सुनाए जाने को लेकर कोर्ट परिसर और कोर्ट के आसपास सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है.

जज 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे

आरोपियों में कई वीवीआईपी होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है. हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है. सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र यादव बुधवार को करीब 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे. कोरोना महामारी की वजह से कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया गया है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए कोर्ट में आरोपियों के उपस्थित होने की व्यवस्था की गई है. अधिवक्ता, सीबीआई के काउंसिल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से कोर्ट परिसर के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया है. पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें अस्थायी जेल में रख जा सकता है. आरोपियों की तरफ से भी सीबीआई की विशेष कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर और किसी प्रकार की सजा का प्रावधान होने पर अंतरिम जमानत याचिका भी सीबीआई की कोर्ट में दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है.

बाबरी ढांचा विध्वंस मामला
ये आरोपी हैं जिंदा

जीवित आरोपियों में पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, प्रकाश शर्मा, विनय कुमार राय, नवीन शुक्ला, महंत धर्मदास, लल्लू सिंह, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, पवन पांडे, ओमप्रकाश पांडे, आरएम श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह, विनय कुमार राय, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, जय भान सिंह और सतीश प्रधान शामिल हैं.

इनकी हो चुकी है मौत

बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी रामचंद्र परमहंस दास, शोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैद्यनाथ, मोरेश्वर सावे, विनोद कुमार वत्स, राम नारायण दास, डीबी रॉय, लक्ष्मी नारायण दास, हरगोविंद सिंह, रमेश प्रताप सिंह, देवेंद्र बहादुर राय, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, सतीश कुमार नागर व बाला साहब ठाकरे का निधन हो चुका है.

Last Updated : Sep 30, 2020, 12:52 AM IST
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