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केरल में कोरोना रोगियों की सीडीआर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील - केरल पुलिस

केरल में विपक्षी नेता चेन्निथला ने COVID-19 रोगियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र करने के खिलाफ पुलिस विभाग को संलग्न करते हुए हाईकोर्ट में अपील की है. पढ़ें पूरी खबर...

केरल में विपक्षी नेता चेन्निथला
केरल में विपक्षी नेता चेन्निथला
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Published : Aug 17, 2020, 5:37 PM IST

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा COVID-19 रोगियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र करने के खिलाफ पुलिस विभाग को संलग्न करते हुए हाईकोर्ट में अपील की है.

केरल सरकार ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि वे कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं.

केरल में कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसमें रोगियों के संपर्क में आ रहे लोगों के बीमार पड़ने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा है. इसलिए सरकार ने कॉल रिकॉर्ड करने को समय की जरूरत बताया है.

चेन्निथला की याचिका सरकार के फैसले को रद्द करने के लिए है. जिसमें अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, संसद द्वारा पारित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन और संचार के अधिकार का उल्लंघन शामिल है.

विपक्षी नेता ने पहले राज्य सरकार से सीडीआर इकट्ठा करने के कदम से परहेज करने की मांग की थी.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्पष्ट किया था कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसे रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि रोगी के संपर्क में आए हर व्यक्ति का पता लगाना काफी मुश्किल होता है.

सीडीआर संग्रह उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आया, जो कोविड ​​रोगियों के संपर्क में आ सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से क्वारंटाइन किया जा सकता है.

हालांकि, विपक्षी नेता चेन्निथला का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक है और कानून के खिलाफ है. राज्य की पुलिस जो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं उसको कानून के खिलाफ कुछ करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को दिये तटीय परियोजनाओं के नक्शे जमा करने के आदेश

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा COVID-19 रोगियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र करने के खिलाफ पुलिस विभाग को संलग्न करते हुए हाईकोर्ट में अपील की है.

केरल सरकार ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि वे कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं.

केरल में कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसमें रोगियों के संपर्क में आ रहे लोगों के बीमार पड़ने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा है. इसलिए सरकार ने कॉल रिकॉर्ड करने को समय की जरूरत बताया है.

चेन्निथला की याचिका सरकार के फैसले को रद्द करने के लिए है. जिसमें अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, संसद द्वारा पारित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन और संचार के अधिकार का उल्लंघन शामिल है.

विपक्षी नेता ने पहले राज्य सरकार से सीडीआर इकट्ठा करने के कदम से परहेज करने की मांग की थी.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्पष्ट किया था कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसे रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि रोगी के संपर्क में आए हर व्यक्ति का पता लगाना काफी मुश्किल होता है.

सीडीआर संग्रह उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आया, जो कोविड ​​रोगियों के संपर्क में आ सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से क्वारंटाइन किया जा सकता है.

हालांकि, विपक्षी नेता चेन्निथला का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक है और कानून के खिलाफ है. राज्य की पुलिस जो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं उसको कानून के खिलाफ कुछ करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है.

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