नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव केस में सशर्त काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. काउंसलर एक्सेस सहायता के दौरान पाकिस्तान ने कमरे में वीडियोग्राफी और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी का शर्त रखा है.
बता दें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस (कानूनी सहायता) के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पाक ने एक शर्त रख दी है. इस मसले पर पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत ने बातचीत में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए त्रिगुणायत ने बताया, 'इस तरह कभी नही हुआ. मैं बहुत सारे कानूनी सहायता के दौरान मौजूद रहा हूं. कोई भी सभ्य सरकार ऐसी सुविधा देती है. बंदी से उसके स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को मिलकर जानतें हैं. पाकिस्तान अपनी तरफ से मुश्किलें पैदा करके पाक साफ निकलना चाहता है.'
पूर्व नौकरशाह ने कहा, 'पाकिस्तान को 17 जुलाई के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आदेश नहीं भूलना चाहिए, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य अदालत के मृत्युदंड का फैसला निरस्त कर दिया था.'
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बकौल त्रिगुणायत ICJ ने पाक को वियना-संधि के तहत कानूनी सहायता देने के लिए भी बोला है. पाकिस्तान इस आदेश को पालन करने के लिए बाध्य है.