नई दिल्ली: भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) अपना फैसला सुनाएगा. अदालत ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई है. इस मामले पर पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा ने दावा किया कि ICJ भारत के दूसरे अनुरोध पर विचार कर पाकिस्तान सैन्य अदालत के 2017 के फैसले को रद्द कर सकता है.
आपको बता दें कि भारत ने ICJ से अपने पहले अनुरोध में पाकिस्तान सैन्य अदालत के 2017 के फैसले को रद्द करने की मांग की थी. यही नहीं भारत ने पूर्व नौसैनिक जाधव की रिहाई के साथ उसको भारत वापस भेजने की भी मांग की थी. जिसपर पूर्व राजनयिक ने कहा कि यह मुम्किन नहीं है. हालांकि, इस बात की संभावना है कि ICJ अपना निर्णय देते समय भारत के दूसरे अनुरोध पर विचार करेगा.
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अचल मल्होत्रा ने दावा किया था, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ICJ पाकिस्तान सैन्य अदालत के 2017 के फैसले को रद्द कर देगा. नागरिक अदालत में मुकदमा चलेगा और जाधव को काउंसलर प्रदान किया जाएगा. क्योंकि यही उचित लगता है.'
पाकिस्तान आईसीजे के फैसले को नजरअंदाज कर सकता है, इस सवाल पर मल्होत्रा ने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है. क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी नाजुक है और उसपर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है. आपको बता दें कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसकी जमीन पर पल रहे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाई करने के लिए अक्टूबर तक की समयसीमा दी है.