गुआहाटी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची को 31 अगस्त को प्रकीशित किया जाना है. एनआरसी अपडेट असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए और असम के नागरिकों की पहचान पुख्ता करने के लिए किया जा रहा है. एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा की जा रही है और पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में है.
बता दें की एनआरसी वो प्रक्रिया है जिससे देश में गैर-कानूनी तौर पर रह विदेशी लोगों को पहचानने की कोशिश की जाती है और इससे मूल निवासीयों की भी पहचान पुख्ता करने में मदद मिलती है.
राज्य के नागरिक अंतिम एनआरसी में कैसे करें अपने नाम की जांच:
1. 7 सितंबर, 2019 से, सभी एनआरसी आवेदकों की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी जिसके बाद आवेदक इंटरनेट के जरिए एआरएन की वेबसाइट पर जाकर अपना (अप्लिकेशन रिफरेंस नंबर) टाइप करके लिस्ट में अपने नामों की स्थिती का पता कर सकते हैं.
2. ऑनलाइन सुविधा 31 अगस्त से उपलब्ध होगी. जिससे ड्राफ्ट में शामिल कोई भी सदस्य एनआरसी के पूरे मसौदे में अपने स्टेटस में किसी भी बदलाव को देख सकेंगे. इसके तहत दावेदारों / आपत्तिकर्ता / ड्राफ्ट में शामिल किसी भी सदस्य जिसे 5 जुलाई 2019 को या उसके बाद आयोजित सुनवाइ बुलाया गया है, उन सब के नाम शामिल होंगें.
3. जिन लोगों ने दावा प्रस्तुत किया था की 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित पूरे एनआरसी मसौदे में या अतिरिक्त मसौदा सूची (26 जून 2019 को प्रकाशित) में उनका नाम शामिल नह है या लिस्ट से उनका नाम कट गया है. वे भी पूरक सूची(सप्लीमेंट्री लिस्ट) में अपना स्टेटस देख सकते हैं.
एनआरसी पूरक सूची (NRC सप्लीमेंट्री लिस्ट) एनसीके / कार्यालय के नामित अधिकारियों और उपायुक्तों के कार्यालय के पर उपलब्ध होगी.
साथ ही इसे एनआरसी की वेबसाइट पर 'पूरक सूची / बहिष्करण सूची (अंतिम एनआरसी) की स्थिति'( “Supplementary Inclusions /Exclusions Lists (Final NRC) status”) पर भी देखा जा सकता है.
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4. जो लोग पूर्ण ड्राफ्ट या अतिरिक्त ड्राफ्ट बहिष्करण सूची में शामिल किए गए थे, लेकिन 5 जुलाई, 2019 से आयोजित किसी भी सुनवाई के लिए नहीं बुलाए गए थे, उन्हे सूची में नाम की स्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अंतिम एनआरसी में शामिल किये जा रहे हैं.
जिनका नाम एनआरसी के अंतिम मसौदे की सूची में नहीं शामिल किया गया है वो सेक्शन 8 के (Schedule to the Citizenship) नागरिकता (नागरिक पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) अधीनियम 2003 के तहत अपील कर सकता है.
केंद्र द्वारा अपील दायर करने की आखिरी तारीख को 60 से 120 तक बढ़ा दीया गया है साथ ही इस संबंध में विदेशि (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2019 के तहत आवश्यक संशोधन किया गया है.