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आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई

चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल टाल दी है. इस मामले में अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी.

high court
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव
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Published : Aug 28, 2020, 2:40 PM IST

रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

जानकारी के मुताबिक सुनवाई सीबीआई के अधिवक्ता के बीमार होने के कारण टाली गई है. चारा घोटाला मामले में सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बहुचर्चित मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आंशिक रूप से की गई.

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका टली

11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है, अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी.

अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई. अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है.

पढे़ं: यूजीसी गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र

मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा
सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दी गई है.

जमानत याचिका खारिज
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वह दिसंबर 2017 से जेल में हैं. वर्तमान में बीमार होने के कारण रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

जानकारी के मुताबिक सुनवाई सीबीआई के अधिवक्ता के बीमार होने के कारण टाली गई है. चारा घोटाला मामले में सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बहुचर्चित मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आंशिक रूप से की गई.

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका टली

11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है, अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी.

अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई. अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है.

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मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा
सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दी गई है.

जमानत याचिका खारिज
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वह दिसंबर 2017 से जेल में हैं. वर्तमान में बीमार होने के कारण रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

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