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दुमका : नाबालिग गैंगरेप-हत्या के दोषियों को 25 दिनों के भीतर फांसी की सजा

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Published : Mar 3, 2020, 7:38 PM IST

दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई. उल्लेखनीय तथ्य यह है कि घटना के 25 दिनों के अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया

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गैंग रेप और हत्या का दोषी

दुमका : रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले माह छह फरवरी को हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों आरोपियों - मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. जिला और अपर सत्र न्यायाधीश मो. तौफीकुल हसन के कोर्ट ने मात्र चार दिनों की सुनवाई और घटना के 25वें दिन फैसला सुना दिया.

रामगढ़ थाना क्षेत्र में गत छह फरवरी को एक बच्ची मेला घूमने गई थी और जब वह घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की. बच्ची का शव एक गड्ढे में मिला था.

ये भी पढ़ें- झारखंड बजट 2020: ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर

बच्ची का शव मिलने के अगले दिन सात फरवरी को थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची की गैंगरेप कर हत्या की गई है.

इस जघन्य अपराध में बच्ची के रिश्ते में चाचा और उसके दो दोस्तों की संलिप्तता पाई गई. 28 फरवरी को कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई और मंगलवार को यानी चौथे दिन तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई.

दुमका : रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले माह छह फरवरी को हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों आरोपियों - मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. जिला और अपर सत्र न्यायाधीश मो. तौफीकुल हसन के कोर्ट ने मात्र चार दिनों की सुनवाई और घटना के 25वें दिन फैसला सुना दिया.

रामगढ़ थाना क्षेत्र में गत छह फरवरी को एक बच्ची मेला घूमने गई थी और जब वह घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की. बच्ची का शव एक गड्ढे में मिला था.

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बच्ची का शव मिलने के अगले दिन सात फरवरी को थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची की गैंगरेप कर हत्या की गई है.

इस जघन्य अपराध में बच्ची के रिश्ते में चाचा और उसके दो दोस्तों की संलिप्तता पाई गई. 28 फरवरी को कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई और मंगलवार को यानी चौथे दिन तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई.

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