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लॉकडाउन में पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाए : स्वास्थ्य मंत्रालय

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है. ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षित, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

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प्रतिकात्मक तस्वीर.
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Published : Apr 16, 2020, 12:24 PM IST

नई दिल्ली : कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को दोबारा तीन मई तक के लिए बढ़ाया गया है. लॉकडाउन के दौरान लोगों को स्वच्छ पानी की किल्लत नहीं हो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और अन्य स्थानीय शासन अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें नागरिकों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई है.सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों, बोर्डों या राज्य के सरकारी निगमों को निर्देश देते हुए सुखाग्रस्त क्षेत्रों और ग्रामिण इलाकों में सुरक्षित और स्वच्छ पीने का पानी मुहैया पहुंचाने की बात कही है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी बंद की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक कर दी है.मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी.

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एलान किया कि देश के चयनित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी.कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व आज जूझ रहा है. केंद्र सरकार इस महामारी को खत्म करने के प्रयासों में तेजी लाने की कोशिश में जुटी हुई है.

कोरोना से बचने के लिए लोगों को साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ धोते रहने की सलाह दी जा रही है. अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो अपने हाथों को सेनेटाइज करते रहें. ग्रामिण क्षेत्रों और सुखाग्रस्त इलाकों के लिए स्वच्छ पानी मुहैया कराए जाने की बात मंत्रालय ने की है. वह इसलिए क्योंकि इन जगहों पर सैनेटाइजर आसानी से नहीं मिलता है.

कोरोना को खत्म करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरुरी है. सरकार लोगों को घरों पर रहने का सलाह दे रही है. अगर जनता सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का अक्षरस: पालन करती है तो कोरोना को भगाना आसान हो जाएगा.

नई दिल्ली : कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को दोबारा तीन मई तक के लिए बढ़ाया गया है. लॉकडाउन के दौरान लोगों को स्वच्छ पानी की किल्लत नहीं हो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और अन्य स्थानीय शासन अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें नागरिकों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई है.सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों, बोर्डों या राज्य के सरकारी निगमों को निर्देश देते हुए सुखाग्रस्त क्षेत्रों और ग्रामिण इलाकों में सुरक्षित और स्वच्छ पीने का पानी मुहैया पहुंचाने की बात कही है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी बंद की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक कर दी है.मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी.

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एलान किया कि देश के चयनित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी.कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व आज जूझ रहा है. केंद्र सरकार इस महामारी को खत्म करने के प्रयासों में तेजी लाने की कोशिश में जुटी हुई है.

कोरोना से बचने के लिए लोगों को साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ धोते रहने की सलाह दी जा रही है. अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो अपने हाथों को सेनेटाइज करते रहें. ग्रामिण क्षेत्रों और सुखाग्रस्त इलाकों के लिए स्वच्छ पानी मुहैया कराए जाने की बात मंत्रालय ने की है. वह इसलिए क्योंकि इन जगहों पर सैनेटाइजर आसानी से नहीं मिलता है.

कोरोना को खत्म करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरुरी है. सरकार लोगों को घरों पर रहने का सलाह दे रही है. अगर जनता सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का अक्षरस: पालन करती है तो कोरोना को भगाना आसान हो जाएगा.

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