नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने अपने दो दिन पुराने आदेश में बदलाव किया है. अब जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के उन मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं.
बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं. हालांकि स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश- 2020 लाते हुए केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं.
संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा.