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डीएल, आरसी, परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है.

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डीएल, आरसी
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Published : Dec 28, 2020, 6:54 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह सलाह दी थी कि फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जा सकता है.

31 मार्च 2021 तक वैध
ताजा परामर्श के मुताबिक इन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है. इस तरह वे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद खत्म हो गई है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा.

पढ़े- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग, ऑनलाइन मिलेगा सर्टिफिकेट

मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में परामर्श जारी किया था.

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह सलाह दी थी कि फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जा सकता है.

31 मार्च 2021 तक वैध
ताजा परामर्श के मुताबिक इन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है. इस तरह वे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद खत्म हो गई है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा.

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मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में परामर्श जारी किया था.

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