बेंगलुरु : सीबीआई ने रविवार को आईएमए पोंजी स्कीम घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रोशन बेग को अदालत में पेश किया है. कोर्ट ने रोशन बेग को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
आईएमए घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने रविवार पूर्वाह्न 11.30 बजे रोशन बेग को उनके घर से हिरासत में लिया था. लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोप है कि रोशन बेग को आईएमए कंपनी के मालिक मंसूर खान से 200 करोड़ रुपये से मिले थे. आईएमए ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे.
आईएमए पर बड़ी संख्या में निवेशकों को धोखा देने का आरोप है. आईएमए ने निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर करीब 2000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
आईएमए के पोंजी स्कीम में हजारों लोगों ने निवेश किया था. करीब 38,000 लोगों ने कंपनी के मालिक मंसूर खान के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी.
सीबीआई ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर इस धोखाधड़ी मामले में 30 अगस्त, 2019 को 30 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
आईएमए पोंजी घोटाला सामने आने के बाद मंसूर खान कुछ राजनेताओं और गुंडों द्वारा 'उत्पीड़न' के कारण आत्महत्या करने की धमकी देने वाले कुछ निवेशकों को ऑडियो क्लिप भेजने के बाद गायब हो गए थे.
रोशन बेग पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार
एसआईटी की टीम ने पिछले साल 16 जून को आईएमए घोटाले में शामिल तत्कालीन कांग्रेस विधायक रोशन बेग को गिरफ्तार किया था. रोशन बेग जून 2019 में ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे.