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बाबरी मस्जिद पर टिप्पणी मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ FIR दर्ज

प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनका दिया गया बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान भारी पड़ गया. पहले निर्वाचन आयोग का नोटिस और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है.

प्रज्ञा सिंह ठाकुर
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Published : Apr 23, 2019, 8:35 AM IST

भोपाल/नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देने के मामले में भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

निर्वाचन आयोग ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए विवादित टिप्पणी करने को लेकर ठाकुर को शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. आयोग ने दिन में टीटी नगर पुलिस थाने को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी.एल.कांता राव ने पीटीआई भाषा से कहा कि ठाकुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पढ़ेंः पीएम मोदी के खिलाफ शालिनी यादव लड़ेंगी चुनाव, सपा-बसपा ने बनाया संयुक्त कैंडिडेट

उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस तथा महाराष्ट्र के दिवंगत एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे के बारे में ठाकुर की टिप्पणी के बारे में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गयी है.

ठाकुर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था, 'राम मंदिर हम बनाएंगे और भव्य बनाएंगे, हम तोड़ने गये थे ढांचा, मैंने चढ़कर तोड़ा था ढांचा, इस पर मुझे भयंकर गर्व है. मुझे ईश्वर ने शक्ति दी थी, हमने देश का कलंक मिटाया है.'

ठाकुर ने नोटिस के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को संवाददाताओं से कहा था, 'मैं पीछे नहीं हटने वाली. ढांचा तोड़ा गया था और भव्य मंदिर बनेगा. भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता.' निर्वाचन आयोग ने करकरे के बारे में दिये गये विवादित बयान पर भी प्रज्ञा को शनिवार शाम को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

भोपाल/नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देने के मामले में भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

निर्वाचन आयोग ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए विवादित टिप्पणी करने को लेकर ठाकुर को शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. आयोग ने दिन में टीटी नगर पुलिस थाने को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी.एल.कांता राव ने पीटीआई भाषा से कहा कि ठाकुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस तथा महाराष्ट्र के दिवंगत एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे के बारे में ठाकुर की टिप्पणी के बारे में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गयी है.

ठाकुर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था, 'राम मंदिर हम बनाएंगे और भव्य बनाएंगे, हम तोड़ने गये थे ढांचा, मैंने चढ़कर तोड़ा था ढांचा, इस पर मुझे भयंकर गर्व है. मुझे ईश्वर ने शक्ति दी थी, हमने देश का कलंक मिटाया है.'

ठाकुर ने नोटिस के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को संवाददाताओं से कहा था, 'मैं पीछे नहीं हटने वाली. ढांचा तोड़ा गया था और भव्य मंदिर बनेगा. भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता.' निर्वाचन आयोग ने करकरे के बारे में दिये गये विवादित बयान पर भी प्रज्ञा को शनिवार शाम को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

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