नई दिल्ली : पर्यावरणविद् और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी को मंगलवार को जीवन रक्षक उपकरण पर रखा गया. उन्हें हृदय की पुरानी परेशानी को लेकर राजधानी दिल्ली के एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था.
सूत्रों ने बताया कि 79 वर्षीय पचौरी की अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी.
पचौरी के एक नजदीकी सूत्र ने बताया कि उन्हें गत वर्ष जुलाई में मेक्सिको में दिल का दौरा पड़ा था. सूत्र ने बताया कि पचौरी की हालत नाजुक थी और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है.
सूत्रों ने कहा, 'उन्हें हृदय संबंधी दिक्कत थी. उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है.
पचौरी पर उनकी एक पूर्व महिला सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट' (टेरी) के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था.
अदालत ने किए थे आरोप तय
दिल्ली की एक अदालत ने पर्यावरणविद् और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के पूर्व निदेशक आर.के. पचौरी पर एक कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय किए थे.
पचौरी पर मुकदमा चलाने का था आदेश
धारा 354 (महिला का अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न) और धारा 509 (छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करना या भाव भंगिमा प्रदर्शित करना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पचौरी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया.
मामले में जल्द सुनवाई की हुई थी मांग
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने मामले की तेज सुनवाई की मांग की. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी 2019 की तारीफ तय की थी.
अदालत में आरोप तय होने के बाद पचौरी ने खुद के निर्दोष होने की दलील देते हुए कहा, 'मेरी उम्र 78 साल है और मैं और मेरा परिवार कष्ट झेल रहे हैं. पिछले चार साल से हम मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं.'
शिकायतकर्ता ने क्या कहा
आरोप तय करने के अदालत के आदेश के बाद, शिकायतकर्ता ने एक प्रेस बयान भी जारी किया और कहा कि सच्चाई की जीत होगी.
इससे पहले इसी अदालत ने पचौरी को धारा 354 बी (एक महिला के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग), 354 डी (पीछा करना) और 341 (गलत नीयत) से छुट्टी दे दी थी.
दिल्ली पुलिस ने 2015 में पर्यावरणविद आरके पचौरी के खिलाफ एक पूर्व महिला कनिष्ठ सहयोगी द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप के साथ दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था.
पचौरी को मिली थी जमानत
बाद में उन्हें दिल्ली HC से अग्रिम जमानत मिल गई, उसके बाद ट्रायल कोर्ट से उन्हें पूर्ण रूप से जमानत मिल गई.
मार्च 2016 में दिल्ली पुलिस ने मुख्य चार्जशीट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि पचौरी के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे.
1 मार्च 2016 को, दिल्ली पुलिस ने पचौरी के खिलाफ एक पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के लिए 1,400 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी.
क्या था आरोप
फरवरी 2016 में युवती ने सार्वजनिक तौर पर शोषण का आरोप लगाया था. महिला पचौरी की पूर्व जूनियर सहयोगी थी. युवती का दावा था कि 10 साल पहले पचौरी ने उनसे संबंध बनाने की मांग की थी और कहा था कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें टेरी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा.
देना पड़ा था इस्तीफा
पचौरी ने 2002 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नेतृत्व किया. अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते पचौरी ने फरवरी 2015 में इस्तीफा दे दिया था.