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धनशोधन मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा SC

धनशोधन के मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की है. इस संबंध में जानकारी देने के बाद अधिवक्ता ने मेहुल चोकसी को लेकर कुछ गलत जानकारी भी दे दी थी. पढ़ें पूरी खबर....

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Published : Jul 2, 2019, 9:57 PM IST

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा SC

नई दिल्लीः ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने धन शोधन मामले में आरोपी आदित्य तलवार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ SC में याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि ईडी ने एंटीगुआ में रहने वाले आरोपी को अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में पेश होने के की अनुमति देने के दिल्ली न्यायालय के आदेश के खिलाफ SC में अपील दायर की.

बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय धन शोधन मामले में दाखिल आरोप पत्र के खिलाफ आदित्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उच्च न्यायालय ने 31 मई को अपने आदेश में कहा था कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से अगली तारीख पर निचली अदालत में पेश हो सकता है.

इस संबंध में सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अपील का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.

जिसके बाद पीठ ने कहा कि इस पर गौर किया जायेगा.

पढे़ंः नगालैंड में जारी रहेगा इनर लाइन परमिट सिस्टम, इसके खिलाफ याचिका खारिज

इस प्रकरण के संक्षिप्त उल्लेख के बाद एक वकील ने न्यायालय कक्ष के बाहर संवाददाताओं को गलत जानकारी दे दी कि मेहुल चोकसी मामले में केन्द्र शीर्ष अदालत में आया है.

इस वकील ने कहा कि सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें भगोड़े चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी प्रकरण सहित तमाम मुकदमों का सामना करने के लिये एंटीगुआ से भारात प्रत्यर्पित करने के लिये फिट है.

उच्च न्यायालय ने इस दलील का संज्ञान लिया था कि चोकसी की सेहत ठीक नहीं है और वह मेडिकल रिपोर्ट से यह जानना चाहते हैं कि क्या चोकसी एंटीगुआ से भारत यात्रा करने की स्थिति में है या नहीं.

नई दिल्लीः ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने धन शोधन मामले में आरोपी आदित्य तलवार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ SC में याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि ईडी ने एंटीगुआ में रहने वाले आरोपी को अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में पेश होने के की अनुमति देने के दिल्ली न्यायालय के आदेश के खिलाफ SC में अपील दायर की.

बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय धन शोधन मामले में दाखिल आरोप पत्र के खिलाफ आदित्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उच्च न्यायालय ने 31 मई को अपने आदेश में कहा था कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से अगली तारीख पर निचली अदालत में पेश हो सकता है.

इस संबंध में सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अपील का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.

जिसके बाद पीठ ने कहा कि इस पर गौर किया जायेगा.

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इस प्रकरण के संक्षिप्त उल्लेख के बाद एक वकील ने न्यायालय कक्ष के बाहर संवाददाताओं को गलत जानकारी दे दी कि मेहुल चोकसी मामले में केन्द्र शीर्ष अदालत में आया है.

इस वकील ने कहा कि सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें भगोड़े चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी प्रकरण सहित तमाम मुकदमों का सामना करने के लिये एंटीगुआ से भारात प्रत्यर्पित करने के लिये फिट है.

उच्च न्यायालय ने इस दलील का संज्ञान लिया था कि चोकसी की सेहत ठीक नहीं है और वह मेडिकल रिपोर्ट से यह जानना चाहते हैं कि क्या चोकसी एंटीगुआ से भारत यात्रा करने की स्थिति में है या नहीं.

Intro:The central government today sought an urgent hearing of a Fugitive Mehul Choksi against the Bombay High Court order allowing Mehul Choksi to furnish his health report.


Body:Senior advocate Tushar Mehta mentioned the matter before the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, saying that it may have an impact on fugitive extradition from Antigua.

Earlier on June 24 the ,Bombay High Court had said that the JJ hospital specialist team will submit the health report of Choksi to ascertain whether he is fit to travel from Antigua to India for interrogation not.

The health report of Choksi will be submitted by July 9 and the matter is scheduled to be heard by the Bombay High Court on July 10th.


Conclusion:
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