हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भूमि आवंटन मामले में हैदराबाद में ईडी की एक विशेष अदालत ने समन जारी किया है. अदालत ने कहा कि सीएम रेड्डी को 11 जनवरी को अपने अनुपातहीन संपत्ति मामले की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होना होगा.
इस मामले में फार्मा और हेटेरो ड्रग्स को भूमि आवंटन पर नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज (एमएसजे) की अदालत के समक्ष एक चार्जशीट दायर की गई थी.
हालांकि, बाद में चार्जशीट शहर की नामपल्ली अदालत से प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई थी और फिर ईडी की अदालत ने मामले को दर्ज कर समन जारी किया.
जगनमोहन रेड्डी के साथ, ईडी अदालत ने एम पी विजय साई रेड्डी, हेटेरो ड्रग्स के निदेशक श्रीनिवास रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के एम डी नित्यानंद रेड्डी, पीवी रामप्रसाद रेड्डी, ट्रीडेंट लाइफ साइंसेज के निदेशक चंद्र रेड्डी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीपी आचार्य को समन जारी किया है.
सीबीआई ने आरोप लगाया कि क्विड प्रो क्वो जेडेरचेला SEZ में अरबिंदो और हेटेरो कंपनियों को भूमि आवंटन में शामिल था.
सीबीआई और ईडीआई की चार्जशीट के अनुसार, वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार ने मूल्य निर्धारण समिति के फैसले के विपरीत अरबिंदो और हेटेरो दोनों को 75 एकड़ जमीन आवंटित की थी.
उन पर एक आरोप यह भी है कि मेडिक जिला पसमैलारम में अरबिंदो को APIIC द्वारा आवंटित 30 एकड़ जमीन अवैध रूप से ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज को हस्तांतरित की गई थी.
सीबीआई, ईडी ने आरोप लगाया कि एक ट्राइडेंट कंपनी के एमडी पी सारथ चंद्र रेडंडी ने अवैध रूप से 4.33 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया .. जो अरबिंदो के एमडी नित्यानंदारेड्डी के संबंधी हैं.
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बदले में अरबिंदो के एमडी नित्यानंद रेड्डी ने 10 करोड़ रुपये और हेटेरो के निदेशक श्रीनिवासरेड्डी ने जगन के स्वामित्व वाले जगती प्रकाशन और जननी इंफ्रा को निवेश के रूप में 17.25 करोड़ रुपये दिए.