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ED ने कोर्ट से कहा: हिरासत में लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत - रॉबर्ट वाड्रा की कस्टडी की मांग

ईडी ने कोर्ट को बताया कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. ईडी का कहना है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)
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Published : Sep 26, 2019, 2:08 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 2:16 AM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 'धन के लेन-देन की कड़ियों' से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है.

ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है.

वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को 'स्वीकार नहीं करने' का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं.

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की.

निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

पढ़ें: रामोजी राव को सौंपा गया IBC 2019 इनोवेशन अवार्ड, देखें वीडियो

वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 'धन के लेन-देन की कड़ियों' से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है.

ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है.

वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को 'स्वीकार नहीं करने' का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं.

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की.

निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

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वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 12:50 HRS IST




             
  • ईडी ने अदालत से कहा:हिरासत में लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत



नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ‘‘धन के लेन-देन की कड़ियों’’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है।



ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।



वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है।



वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को ‘‘स्वीकार नहीं करने’’ का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।



दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की।



निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।



वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है।

 


Conclusion:
Last Updated : Oct 2, 2019, 2:16 AM IST
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