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ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 6 संपत्तियां की जब्त, कीमत 11.86 करोड़ - अब्दुल्ला की संपत्ति पर ईडी की रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर दी है. ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से संबंधित तीन घर, दो प्लॉट और एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई है. इसकी कीमत बाजार में करीब 11.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Farooq Abdullah
फारूक अब्दुल्ला
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Published : Dec 20, 2020, 10:20 AM IST

नई दिल्ली/श्रीनगर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियां जब्त की हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

ईडी के एक सूत्र के मुताबिक, अब्दुल्ला की छह संपत्तियों को जब्त की गई हैं. इसमें तीन आवासीय भवन हैं, जबकि दो प्लॉट शामिल हैं. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता की संपत्तियां धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है.

अधिकारी ने कहा, संलग्न संपत्तियों में, श्रीनगर में गुप्कर रोड स्थित निवास, तहसील कटिपोरा के तन्मर्ग में और सुंजवान जम्मू भटिंडी गांव की संपत्ती शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि 2005-06 से दिसंबर 2011 तक जेकेसीए ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 109.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे.

पढ़ें: फर्जी सैन्यकर्मी ने ऑनलाइन खरीद के नाम पर महिला से ढाई लाख ठगे

अधिकारी ने आगे कहा, 2006 और जनवरी 2012 के बीच, फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे और उन्होंने जेकेसीए में पदाधिकारियों की अवैध नियुक्तियां करने के लिए अपनी स्थिति और रसूख का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने जेकेसीए फंडों की वैधता के उद्देश्य से वित्तीय अधिकार दिए.

नई दिल्ली/श्रीनगर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियां जब्त की हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

ईडी के एक सूत्र के मुताबिक, अब्दुल्ला की छह संपत्तियों को जब्त की गई हैं. इसमें तीन आवासीय भवन हैं, जबकि दो प्लॉट शामिल हैं. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता की संपत्तियां धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है.

अधिकारी ने कहा, संलग्न संपत्तियों में, श्रीनगर में गुप्कर रोड स्थित निवास, तहसील कटिपोरा के तन्मर्ग में और सुंजवान जम्मू भटिंडी गांव की संपत्ती शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि 2005-06 से दिसंबर 2011 तक जेकेसीए ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 109.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे.

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अधिकारी ने आगे कहा, 2006 और जनवरी 2012 के बीच, फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे और उन्होंने जेकेसीए में पदाधिकारियों की अवैध नियुक्तियां करने के लिए अपनी स्थिति और रसूख का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने जेकेसीए फंडों की वैधता के उद्देश्य से वित्तीय अधिकार दिए.

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