ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगा : आरोपी ताहिर हुसैन के दो कर्मचारी बने मुख्य गवाह

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के दो कर्मचारी ही उनके खिलाफ मुख्य गवाह बन गए हैं. दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक, दोनों गवाहों ने 24 फरवरी को दंगे शुरू होने से पहले हुसैन को कई लोगों से 'बेहद गोपनीय' तरीके से बात करते हुए देखा था. पढ़ें पूरी खबर...

author img

By

Published : Jul 10, 2020, 9:53 PM IST

tahir hussain
आरोपी ताहिर हुसैन

नई दिल्ली : उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के दो कर्मचारी उनके खिलाफ मुख्य गवाह बन गए हैं.

दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक, दोनों गवाहों ने 24 फरवरी को दंगे शुरू होने से पहले हुसैन को कई लोगों से 'बेहद गोपनीय' तरीके से बात करते हुए देखा था. गिरीश पाल और राहुल कसाना ने पुलिस को दिए अपने बयानों में कहा कि 24 फरवरी को वे खजूरी खास इलाके में हुसैन के कार्यालय में मौजूद थे.

आरोप पत्र में कहा गया है, 'दोपहर को उन्होंने ताहिर हुसैन के मकान के निचले तले पर कई लोगों को एकत्रित होते देखा और वह बेहद गोपनीय तरीके से उनसे बात कर रहे थे और आरोपी शाह आलम, इरशाद आबिद, अरशद प्रधान, राशिद तथा शादाब अज्ञात लोगों के साथ वहां मौजूद थे.'

आरोप पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने इन दोनों को मुख्य गवाह बनाया है. ये दोनों बाहर भीड़ की आवाज सुनकर और कार्यालय में तनाव को भांपते हुए वहां से चले गए थे.

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले महीने हुसैन और 14 अन्य के खिलाफ मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत अगस्त में आरोप पत्र पर सुनवाई करेगी.

आरोप पत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह राजबीर सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भीड़ ने उनके दोस्त की बेटी की शादी के लिए तैयार खाने को बर्बाद कर दिया और उनसे 62,000 रुपये लूट लिए थे. यादव आरोपी ताहिर हुसैन के घर के पास एक पार्किंग स्थल में शादी के लिए खाने की तैयारियों को देख रहे थे.

इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने बताया कि हुसैन अपने घर की छत पर मौजूद थे और पत्थर फेंक रहे थे तथा अपने साथ मौजूद लोगों को निर्देश दे रहे थे जो पार्किंग की ओर पत्थर तथा पेट्रोल बम फेंक रहे थे.

पढ़ें- सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज

आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच के दौरान निजी और सरकारी कैमरों से घटना की सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिशें की गई, लेकिन आसपास कोई सीसीटीवी न होने के कारण कोई वीडियो नहीं मिला.

हुसैन को 14 अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में आरोपी बनाया गया है.

गौरतलब है कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा होने के बाद 24 फरवरी को साम्प्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी.

नई दिल्ली : उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के दो कर्मचारी उनके खिलाफ मुख्य गवाह बन गए हैं.

दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक, दोनों गवाहों ने 24 फरवरी को दंगे शुरू होने से पहले हुसैन को कई लोगों से 'बेहद गोपनीय' तरीके से बात करते हुए देखा था. गिरीश पाल और राहुल कसाना ने पुलिस को दिए अपने बयानों में कहा कि 24 फरवरी को वे खजूरी खास इलाके में हुसैन के कार्यालय में मौजूद थे.

आरोप पत्र में कहा गया है, 'दोपहर को उन्होंने ताहिर हुसैन के मकान के निचले तले पर कई लोगों को एकत्रित होते देखा और वह बेहद गोपनीय तरीके से उनसे बात कर रहे थे और आरोपी शाह आलम, इरशाद आबिद, अरशद प्रधान, राशिद तथा शादाब अज्ञात लोगों के साथ वहां मौजूद थे.'

आरोप पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने इन दोनों को मुख्य गवाह बनाया है. ये दोनों बाहर भीड़ की आवाज सुनकर और कार्यालय में तनाव को भांपते हुए वहां से चले गए थे.

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले महीने हुसैन और 14 अन्य के खिलाफ मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत अगस्त में आरोप पत्र पर सुनवाई करेगी.

आरोप पत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह राजबीर सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भीड़ ने उनके दोस्त की बेटी की शादी के लिए तैयार खाने को बर्बाद कर दिया और उनसे 62,000 रुपये लूट लिए थे. यादव आरोपी ताहिर हुसैन के घर के पास एक पार्किंग स्थल में शादी के लिए खाने की तैयारियों को देख रहे थे.

इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने बताया कि हुसैन अपने घर की छत पर मौजूद थे और पत्थर फेंक रहे थे तथा अपने साथ मौजूद लोगों को निर्देश दे रहे थे जो पार्किंग की ओर पत्थर तथा पेट्रोल बम फेंक रहे थे.

पढ़ें- सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज

आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच के दौरान निजी और सरकारी कैमरों से घटना की सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिशें की गई, लेकिन आसपास कोई सीसीटीवी न होने के कारण कोई वीडियो नहीं मिला.

हुसैन को 14 अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में आरोपी बनाया गया है.

गौरतलब है कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा होने के बाद 24 फरवरी को साम्प्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.