नई दिल्ली : दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासी कोरोना मरीजों का इलाज होगा. उप राज्यपाल के इस फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है.
वहीं इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'एलजी साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है देशभर से आने वाले लोगों के लिए करोना महामारी के दौरान इलाज का इंतज़ाम करना बड़ी चुनौती है. शायद भगवान की मर्ज़ी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें।हम सबके इलाज का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे.
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भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि दिल्ली के उप राज्यपाल ने अच्छा फैसला किया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मे फैसला किया था कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा.
भाजपा नेता ने कहा, ' उप राज्यपाल के फैसले से एक अच्छा संदेश जाएगा और हम फैसले का स्वागत करते हैं.'
जानकारी के अनुसार उप राज्यपाल ने संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए.
दिल्ली सरकार ने इससे पहले बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा.
बताते चलें कि दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया है. रविवार को छुट्टी वाले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाकर उसमें अहम निर्णय लिया था, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होने का आदेश कैबिनेट ने पारित किया था. लेकिन अगले ही दिन सोमवार को उप राज्यपाल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया. अब दिल्ली के सभी अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा.
उप राज्यपाल ने अपने को बताया सर्वोपरि
उप राज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलटते हुए इसका भी जिक्र किया है कि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एलजी यानी उप राज्यपाल सर्वोपरि है. ऐसे में बिना उप राज्यपाल की मंजूरी के केजरीवाल सरकार के फैसले लागू नहीं हो सकते.
केजरीवाल सरकार का फैसला असंवैधानिक
केजरीवाल सरकार के फैसले को खारिज करते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह भी जिक्र किया है कि दिल्ली सरकार का फैसला असंवैधानिक है. क्योंकि संविधान में लोगों को कहीं भी आने-जाने, कहीं भी रहने और इलाज आदि कराने की छूट मिली हुई है. केजरीवाल सरकार ने जो अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज का आदेश जारी किया था यह संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है.
बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है. मामला अदालत में भी पहुंचा और उसमें उपराज्यपाल को सर्वोपरि बताया गया. लेकिन कुछ मामलों में दिल्ली सरकार को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं. लेकिन इस महामारी काल में केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों में इलाज कराने को लेकर जो फैसले लिए उसे अब उपराज्यपाल ने पलट दिया है.