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धनशोधन मामला : डीके शिवकुमार को राहत, कोर्ट से मिली जमानत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीके शिवकुमार को धनशोधन मामले में गत तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया था. वह अभी तिहाड़ जेल में बंद थे. जानें विस्तार से...

कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार
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Published : Oct 23, 2019, 3:00 PM IST

Updated : Oct 23, 2019, 8:00 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी है. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 57 वर्षीय शिवकुमार को धनशोधन मामले में गत तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल में बंद थे.

बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिखा था. याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

इसे भी पढ़ें - कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज

उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

उल्लेखनीय है कि ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी है. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 57 वर्षीय शिवकुमार को धनशोधन मामले में गत तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल में बंद थे.

बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिखा था. याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

इसे भी पढ़ें - कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज

उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

उल्लेखनीय है कि ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

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धनशोधन मामला: डीके शिवकुमार को राहत, कोर्ट से मिली जमानत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 57 साल के डीके शिवकुमार को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. वह अभी तिहाड़ जेल में बंद थे.



नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय धनशोधन से जुड़े एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को जमानत दे दी है.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 57 साल के शिवकुमार को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल में बंद थे.



बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिखा था. याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

उन्होने सुनवाई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.



ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.


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Last Updated : Oct 23, 2019, 8:00 PM IST
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