नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी है. कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 57 वर्षीय शिवकुमार को धनशोधन मामले में गत तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल में बंद थे.
बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिखा था. याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
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उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
उल्लेखनीय है कि ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.