नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार से जारी निर्देश और गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से आगामी गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर आदेश जारी किया है.
इस आदेश के अनुसार दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जूलूस या ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी. इसी तरह गणेश चतुर्थी पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
पंडाल भी नहीं लगेंगे
दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसे लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक गणेश चतुर्थी महोत्सव के दौरान भगवान गणेश की कोई मूर्ति टेंट, पांडाल सार्वजनिक स्थान पर स्थापित नहीं किए जाएंगे और न ही जुलूस के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति दी जाएगी. कोरोना महामारी के इस समय में लोगों को उनके घर पर ही त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
जुलूस-ताजिया पर रहेगी रोक
मुहर्रम को लेकर भी कुछ ऐसा ही आदेश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि मुहर्रम समारोह के दौरान जुलूस या ताजिया के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को अपने घरों में रहकर ही इसके लिए दुआ करनी होगी. इसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट और जिला डीसीपी हर धार्मिक व सामुदायिक नेताओं के साथ बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि कानून-व्यवस्था और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए उनका सहयोग मिल सके.
पुलिस की तैनाती
इसके अलावा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था का भी आदेश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भीड़ किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक या सामाजिक स्थान पर इकट्ठी न हो.
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दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील और धार्मिक स्थानों पर इन त्योहारों के दौरान जांच के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे. जहां भी आवश्यक हो, वहां धारा-144 लगाने की बात कही गई है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.