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केजरीवाल सरकार ने तय किए स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन

दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुसार सभी क्लासेज में बच्चों के बस्ते का बोझ कम करें. इसे लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है.

school bag
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Published : Jan 6, 2021, 11:40 AM IST

Updated : Jan 6, 2021, 1:46 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत बस्ते का बोझ निर्धारित करने का आदेश दिया है. इसके तहत, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है.

'तैयार करना होगा टाइम-टेबल'
इस सर्कुलर के अनुसार, सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्टबुक को ही फॉलो करना होगा. इसे लेकर सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्लास में टेक्स्टबुक की संख्या इन संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती है. छात्रों को हर दिन बहुत सारी किताबें न लानी पड़ें, इसके लिए स्कूल को हर क्लास का एक टाइम टेबल तैयार करना होगा.

'बिना नोटबुक के होगी प्री-प्राइमरी क्लास'
इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी क्लासेज के लिए कोई भी नोटबुक नहीं होगी. वहीं, पहली और दूसरी क्लास के लिए सिर्फ एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह भी निर्देश है कि इन क्लासेज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाए. अन्य क्लासेज में एक सब्जेक्ट के लिए अभ्यास, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ एक नोटबुक होगी, जिसे टाइम टेबल के हिसाब से छात्रों को लाना होगा. छात्रों को अतिरिक्त किताबें या एक्स्ट्रा मटीरियल स्कूल में लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है.

क्लासेज के अनुसार बस्ते का बोझ-

दिल्ली सरकार की स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत जारी सर्कुलर के अनुसार, हर क्लासेज के हिसाब से बस्ते का बोझ कुछ इस तरह होगा:

  • प्री-प्राइमरी- कोई बैग नहीं
  • क्लास 1 और 2 - 1.6 2.2 किग्रा
  • क्लास 3, 4, 5 - 1.7 से 2.5 किग्रा
  • क्लास 6 और 7 - 2 से 3 किग्रा
  • क्लास 8- 2.5 से 4 किग्रा
  • क्लास 9 और 10- 2.5 से 4.5 किग्रा
  • क्लास 11 और 12- 3.5 से 5 किग्रा

पढ़ें :- राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम तकनीकी शिक्षा को बनाएगा मजबूत : निशंक

'नोटिस बोर्ड पर देनी होगी जानकारी'
सभी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और हर क्लासरूम में लगाएं. स्कूलों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे समय-समय पर चेक करते रहें कि छात्रों के बस्ते का बोझ ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है. साथ ही, स्कूलों को इसे लेकर भी छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे बैग की दोनों बेल्ट को पीठ पर टांगें.

'ताकि बच्चे न लाएं पानी बोतल'
इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूल प्रशासन को कम वजन वाले उपयुक्त प्रकार के स्कूल बैग्स के बारे में छात्रों और अभिभावकों को बताना होगा. साथ ही, छात्रों को सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बैग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा. बच्चे अपने स्कूल बैग में पानी की बोतल लेकर ना आएं, इसके लिए स्कूल प्रशासन को स्कूल परिसर में ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत बस्ते का बोझ निर्धारित करने का आदेश दिया है. इसके तहत, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है.

'तैयार करना होगा टाइम-टेबल'
इस सर्कुलर के अनुसार, सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्टबुक को ही फॉलो करना होगा. इसे लेकर सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्लास में टेक्स्टबुक की संख्या इन संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती है. छात्रों को हर दिन बहुत सारी किताबें न लानी पड़ें, इसके लिए स्कूल को हर क्लास का एक टाइम टेबल तैयार करना होगा.

'बिना नोटबुक के होगी प्री-प्राइमरी क्लास'
इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी क्लासेज के लिए कोई भी नोटबुक नहीं होगी. वहीं, पहली और दूसरी क्लास के लिए सिर्फ एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह भी निर्देश है कि इन क्लासेज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाए. अन्य क्लासेज में एक सब्जेक्ट के लिए अभ्यास, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ एक नोटबुक होगी, जिसे टाइम टेबल के हिसाब से छात्रों को लाना होगा. छात्रों को अतिरिक्त किताबें या एक्स्ट्रा मटीरियल स्कूल में लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है.

क्लासेज के अनुसार बस्ते का बोझ-

दिल्ली सरकार की स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत जारी सर्कुलर के अनुसार, हर क्लासेज के हिसाब से बस्ते का बोझ कुछ इस तरह होगा:

  • प्री-प्राइमरी- कोई बैग नहीं
  • क्लास 1 और 2 - 1.6 2.2 किग्रा
  • क्लास 3, 4, 5 - 1.7 से 2.5 किग्रा
  • क्लास 6 और 7 - 2 से 3 किग्रा
  • क्लास 8- 2.5 से 4 किग्रा
  • क्लास 9 और 10- 2.5 से 4.5 किग्रा
  • क्लास 11 और 12- 3.5 से 5 किग्रा

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'नोटिस बोर्ड पर देनी होगी जानकारी'
सभी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और हर क्लासरूम में लगाएं. स्कूलों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे समय-समय पर चेक करते रहें कि छात्रों के बस्ते का बोझ ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है. साथ ही, स्कूलों को इसे लेकर भी छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे बैग की दोनों बेल्ट को पीठ पर टांगें.

'ताकि बच्चे न लाएं पानी बोतल'
इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूल प्रशासन को कम वजन वाले उपयुक्त प्रकार के स्कूल बैग्स के बारे में छात्रों और अभिभावकों को बताना होगा. साथ ही, छात्रों को सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बैग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा. बच्चे अपने स्कूल बैग में पानी की बोतल लेकर ना आएं, इसके लिए स्कूल प्रशासन को स्कूल परिसर में ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी.

Last Updated : Jan 6, 2021, 1:46 PM IST
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