भुवनेश्वर : ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के दोषी को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई.
अतिरिक्त जिला सह विशेष अदालत के न्यायाधीश लोकनाथ साहू ने 20 वर्षीय सुनील कुमार नाइक को 13 जनवरी 2017 को एक बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.
नाइक पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो(यौन अपराधों से बाल संरक्षण) अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने 28 लोगों की गवाही के बाद उसे मौत की सजा सुनाई. लोक अभियोजक ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया था कि यौन हमले के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने और सदमे के कारण बच्ची की मौत हो गई थी.
पढ़ें- गोंदिया में दो युवकों ने लड़की के चेहरे पर फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि नाइक चम्पुआ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव का रहने वाला है. वह बच्ची का रिश्तेदार था इसलिए वह बच्ची के घर अक्सर आता-जाता रहता था. 13 जनवरी, 2017 को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने से बच्ची बलात्कार किया. बाद में अपराध को छुपाने के लिए उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी.
सजा मिलने के बाद नाइक ने दावा किया कि वह निर्दोष है और वह फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेगा. गौरतलब है, ओडिशा में पिछले छह महीनों में अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के पांच मामलों में मौत की सजा सुनाई है.