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ओडिशा : तीन वर्षीय मासूम से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा - सुनील कुमार नाइक

ओडिशा की एक अदालत ने लगभग दो वर्ष पूर्व एक बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई है.

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Published : Dec 19, 2019, 9:56 PM IST

भुवनेश्वर : ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के दोषी को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला सह विशेष अदालत के न्यायाधीश लोकनाथ साहू ने 20 वर्षीय सुनील कुमार नाइक को 13 जनवरी 2017 को एक बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

नाइक पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो(यौन अपराधों से बाल संरक्षण) अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने 28 लोगों की गवाही के बाद उसे मौत की सजा सुनाई. लोक अभियोजक ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया था कि यौन हमले के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने और सदमे के कारण बच्ची की मौत हो गई थी.

पढ़ें- गोंदिया में दो युवकों ने लड़की के चेहरे पर फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि नाइक चम्पुआ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव का रहने वाला है. वह बच्ची का रिश्तेदार था इसलिए वह बच्ची के घर अक्सर आता-जाता रहता था. 13 जनवरी, 2017 को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने से बच्ची बलात्कार किया. बाद में अपराध को छुपाने के लिए उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी.

सजा मिलने के बाद नाइक ने दावा किया कि वह निर्दोष है और वह फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेगा. गौरतलब है, ओडिशा में पिछले छह महीनों में अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के पांच मामलों में मौत की सजा सुनाई है.

भुवनेश्वर : ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के दोषी को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला सह विशेष अदालत के न्यायाधीश लोकनाथ साहू ने 20 वर्षीय सुनील कुमार नाइक को 13 जनवरी 2017 को एक बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

नाइक पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो(यौन अपराधों से बाल संरक्षण) अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने 28 लोगों की गवाही के बाद उसे मौत की सजा सुनाई. लोक अभियोजक ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया था कि यौन हमले के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने और सदमे के कारण बच्ची की मौत हो गई थी.

पढ़ें- गोंदिया में दो युवकों ने लड़की के चेहरे पर फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि नाइक चम्पुआ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव का रहने वाला है. वह बच्ची का रिश्तेदार था इसलिए वह बच्ची के घर अक्सर आता-जाता रहता था. 13 जनवरी, 2017 को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने से बच्ची बलात्कार किया. बाद में अपराध को छुपाने के लिए उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी.

सजा मिलने के बाद नाइक ने दावा किया कि वह निर्दोष है और वह फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेगा. गौरतलब है, ओडिशा में पिछले छह महीनों में अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के पांच मामलों में मौत की सजा सुनाई है.

ZCZC
PRI GEN LGL NAT
.KEONJHAR LGC2
OD-COURT-RAPE-DEATH
Death penalty for rape and murder of 3-year-old girl
         Keonjhar, Dec 19 (PTI) A court in Odishas Keonjhar
district on Thursday sentenced a man to death penalty for rape
and murder of a three-year-old girl.
         Additional District Court-cum Special Court Judge
Lokanath Sahu pronounced capital punishment to 20-year-old
Sunil Kumar Naik after convicting him for rape and murder of
the minor girl on January 13, 2017.
         Naik was booked under various sections of IPC and
section 6 of the Pocso (Protection of Children from Sexual
Offences) Act.
         The convict was arrested by police and the court
awarded death sentence to him after taking statements of 28
witnesses.
         The medical examination report stated that the girl
died due to shock and haemorrhage by forceful penetration,
said public prosecutor.
         Police said Nayak of Sasang village under Champua
police station area, was a relative of the girl and therefore
visited the victims house frequently. On January 13, 2017, he
took the girl to a secluded place and raped her. Later, he
killed her by throttling in order to conceal the crime.
         After his conviction, Naik claimed he was innocent and
said he would move higher court to review the judgement.
         This was the fifth incident of death penalty
being awarded by a court in Odisha in the last six months for
rape of minor girl. PTI COR AAM
RG
RG
12191726
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