नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाई गई निषेधाज्ञा महज 13-14 पुलिस थाना क्षेत्रों तक सीमित रह गई है और पुलिस गोलीबारी या आंसू गैस का इस्तेमाल किये जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है.
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पिछले महीने रद्द किये जाने के बाद राज्य में स्थिति से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य में लागू नहीं है.
उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ 13 या 14 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू है और कोई गोलीबारी नहीं हुई है, ना ही आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और ना ही कोई हताहत हुआ है. यह बहुत महत्वपूर्ण है.'
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यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की, जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन रोजाना आधार पर मीडिया को ब्यौरा दे रहे हैं.
गौरतलब है कि मंगलवार को कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में दिन के समय की पाबंदियां हटा दी गई लेकिन बाजार बंद रहे और 30 वें दिन भी सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहे.
इस संबंध में श्रीनगर में अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि घाटी के 90 प्रतिशत इलाकों में दिन के समय में पाबंदियां नहीं हैं. स्थिति में सुधार को देखते हुए 92 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन के समय की पाबंदियां हटा दी गई हैं.