बेंगलुरु : कर्नाटक में गोहत्या निषेध अधिनियम आज से लागू हो गया है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्य में अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और नियम बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसे जारी किया जाएगा.
मवेशियों के परिवहन के लिए नियम जल्द ही तैयार किए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा. कर्नाटक के पशुपालन राज्य मंत्री प्रभु चौहान ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में किसानों और कृषि उद्देश्यों के लिए मवेशियों का परिवहन करने वालों को किसी भी कारण से भ्रमित नहीं होना चाहिए.
बता दें, राज्य के पुलिस विभाग को गैर सरकारी संगठन और पशु कल्याण बोर्ड के साथ काम करने के लिए कहा गया है, जो गायों की सुरक्षा में शामिल है. इसके साथ-साथ पुलिस को सभी स्तरों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग और पशुपालन विभाग को गायों और वध की अवैध तस्करी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए.
मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनता किसी भी अवैध मवेशी की तस्करी और वध को देखती है फौरन पुलिस को सूचित करे. वहीं, यह भी कहा गया कि जनता किसी भी हालत में कानून हाथ में नहीं लेगी. पशुपालन राज्य मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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गोहत्या पर प्रतिबंध के मद्देनजर गोरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है. राज्य में इस मामले पर चर्चा की जाएगी और गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा.