नई दिल्ली: राजधानी की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सोमवार को सीबीआई को फटकार लगाई. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने अधूरे साक्ष्य जमा कराने पर सीबीआई को फटकार लगाई.
साथ ही पीड़िता के चाचा का पूरा कॉल डाटा रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया. सीबीआई ने पीड़िता के चाचा की अधूरी कॉल डाटा रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था. कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक कॉल डाटा रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया.
सीबीआई ने दायर की थी चार्टशीट
पिछले 11 अक्टूबर को पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट के मामले में सीबीआई ने दायर अपने चार्जशीट में कहा था कि एक्सीडेंट लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई. सीबीआई ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या की धाराओं को हटा दिया है. चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत मनोज के खिलाफ पीड़िता के परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है. चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक्सीडेंट का साजिश रचने का आरोपी नहीं बनाया गया है.
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आपको बता दें कि पीड़िता के चाचा ने इस एक्सीडेंट के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को साजिश रचने का आरोपी माना है. वहीं एक्सीडेंट में घायल पीड़िता के वकील का अभी भी एम्स में इलाज चल रहा है. पीड़िता एम्स से डिस्चार्ज हो चुकी हैं. सीबीआई ने सेंगर को 2017 में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाया है.