नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी और कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. शशि थरूर ने फरवरी से मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, पेरिस और नार्वे जाने की इजाजत मांगी थी. इसके पहले कोर्ट शशि थरूर को नौ बार विदेश जाने की अनुमति दे चुका है.
पहले भी विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है
कोर्ट ने 14 नवंबर 2019 से 18 नवंबर 2019 तक दुबई जाने की इजाजत दी थी. उसके पहले 11 अक्टूबर 2019 को भी कोर्ट ने शशि थरूर को पांच देशों की यात्रा पर जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई को भी विदेश जाने की इजाजत दी थी.
पढ़ें : चिन्मयानंद को जमानत देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
शशि थरूर को आरोपी बनाया गया था
14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया था. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया था.
धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था
आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों बाद हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.