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पंचायती राज कानून में संशोधन चुनाव में देरी की कोशिश : कांग्रेस - केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव

जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्य नहीं होने पर केंद्र ने स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है. जिसके तहत हर जिले में एक नया ढांचा बनाया जाएगा और इसे अनेक विकास कार्यों को करने के लिए मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाएगा. वहीं इसी बीच भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने इसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और देरी करने का प्रयास करार दिया.

jammu kashmir Panchayati
रविंद्र शर्मा
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Published : Oct 19, 2020, 8:43 AM IST

Updated : Oct 19, 2020, 9:15 AM IST

श्रीनगर : कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने रविवार को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून 1989 में संशोधन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और इसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और देरी करने का प्रयास करार दिया.

प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एक बयान में कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में लोगों का सामना नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें अपने जनविरोधी फैसलों और नीतियों के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया की आशंका है जो लोगों को उनकी पहचान और नौकरियों के साथ-साथ जमीन के विशेष अधिकारों से वंचित करता है.

उल्लेखनीय है कि शनिवार को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून में संशोधन करके हर जिले में जिला विकास परिषद (डीडीसी) बनाए जाने का निर्णय लिया था.

पढ़ें: बिहार में चुनाव के बाद कश्मीर की राजनीति से हटेगी धुंध

जिला विकास परिषद में होंगे 14 क्षेत्र
प्रत्येक जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा. कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

श्रीनगर : कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने रविवार को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून 1989 में संशोधन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और इसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और देरी करने का प्रयास करार दिया.

प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एक बयान में कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में लोगों का सामना नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें अपने जनविरोधी फैसलों और नीतियों के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया की आशंका है जो लोगों को उनकी पहचान और नौकरियों के साथ-साथ जमीन के विशेष अधिकारों से वंचित करता है.

उल्लेखनीय है कि शनिवार को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून में संशोधन करके हर जिले में जिला विकास परिषद (डीडीसी) बनाए जाने का निर्णय लिया था.

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जिला विकास परिषद में होंगे 14 क्षेत्र
प्रत्येक जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा. कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

Last Updated : Oct 19, 2020, 9:15 AM IST
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