चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निबटारा करते हुए कहा है कि कोई भी स्कूल बच्चों से शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता. स्कूल फीस न देने पर उन्हें स्कूल से नहीं निकाल सकता.
बेंच ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 18 मई को दिए गए आदेशों के मुताबिक अभिभावकों को ट्यूशन फीस देने के लिए एक तिथि दी गई थी. यदि कोई भी अभिभावक फीस नहीं दे पाता तो बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है.
आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका हाईकोर्ट के एक वकील ने दाखिल की थी. मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पास अभिभावकों की तरफ से कोई भी याचिका नहीं आई है.
पीठ ने आगे कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सी रेगुलेरिटी अथॉरिटी बनाई गई है, जहां पर अभिभावक स्कूल से संबंधित शिकायत कर सकते हैं. शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी है कि वह फीस से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनका निबटारा करें.
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