नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) प्रकाशन को लेकर अपनी याचिका वापस ले ली है. याचिका में सरकार ने NRC में प्रकाशित होने वाले 20 प्रतिशत नामों की पुष्टी करने की मांग की थी.
मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील कि है कि न्यायालय NRC मसौदे में शामिल बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों के 20 प्रतिशत और अन्य जिलों के 10 प्रतिशत नामों के सत्यापन को जांचने की अनुमती प्रदान करे.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार और असम राज्य सरकार ने पहले ही इस अपील को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
माना जा रहा है कि सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया ताकी एनआरसी का प्रकाशन 31 जुलाई के बाद हो. बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी के प्रकाशन की अंतिम तिथी 31 जुलाई रखी थी.
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गौरतलब है कि असम में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में आसानी होगी.
सीमावर्ती क्षेत्रों के पास और उन जिलों में जहां की जनसंख्या में बाकी जिलों से ज्यादा व्रिद्धि हुई है, वहां 20 प्रतिशत नामों की दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए थे. बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ दिनों में मामले पर सुनवाई की जाएगी.