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लॉकडाउन दिशानिर्देशों को शिथिल नहीं कर सकतीं राज्य सरकारें : गृह मंत्रालय - covid19 central government

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कोरोना महामारी के लेकर बनाए गए दिशानिर्देश को कमजोर नहीं कर सकते. हालांकि मंत्रालय ने यह जरूर कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इन दिशानिर्देश के जरिये लगाए गए प्रतिबंधों को कठोर बना सकते हैं.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : May 18, 2020, 8:40 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को जोर देकर कहा कि न ही कोई राज्य और नहीं को केंद्र शासित राज्य ही कोरोना महामारी के लेकर बनाए गए दिशानिर्देश को कमजोर नहीं कर सकते है. हालांकि मंत्रालय ने यह जरुर कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इन दिशानिर्देश के जरिये लगाए गए प्रतिबंधों को कठोर बना सकते हैं.

दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर जिलों और नगर निगमों को रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा है.

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि संशोधित दिशानिर्देशों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक ढील के बावजूद दिशानिर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर नहीं किया जा सकता.

अधिकारी ने कहा, 'स्थानीय प्राधिकरण जमीनी स्थिति के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं.'

पढ़ें : कोरोना संकट : लॉकडाउन 4.0 शुरू, जानिए- नए नियमों में क्या-क्या हुए बदलाव

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें.

अब नए घटनाक्रम के तहत स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे अपनी ओर से विस्तृत विश्लेषण के बाद एक रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन निर्धारित करें.

सूद ने अपने पत्र में, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत के पास भी उपलब्ध है, कहा, 'राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को रोग प्रसार के मामले में भौगोलिक प्रसार, संपर्क और उनके क्षेत्रों को ध्यान में रखना चाहिए.'

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को जोर देकर कहा कि न ही कोई राज्य और नहीं को केंद्र शासित राज्य ही कोरोना महामारी के लेकर बनाए गए दिशानिर्देश को कमजोर नहीं कर सकते है. हालांकि मंत्रालय ने यह जरुर कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इन दिशानिर्देश के जरिये लगाए गए प्रतिबंधों को कठोर बना सकते हैं.

दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर जिलों और नगर निगमों को रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा है.

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि संशोधित दिशानिर्देशों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक ढील के बावजूद दिशानिर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर नहीं किया जा सकता.

अधिकारी ने कहा, 'स्थानीय प्राधिकरण जमीनी स्थिति के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं.'

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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें.

अब नए घटनाक्रम के तहत स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे अपनी ओर से विस्तृत विश्लेषण के बाद एक रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन निर्धारित करें.

सूद ने अपने पत्र में, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत के पास भी उपलब्ध है, कहा, 'राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को रोग प्रसार के मामले में भौगोलिक प्रसार, संपर्क और उनके क्षेत्रों को ध्यान में रखना चाहिए.'

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