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केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में सुविधाएं मुहैया कराईं

प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के माध्यम से जवाब देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूरों को सभी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया करवाई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jun 7, 2020, 2:37 AM IST

नई दिल्ली : प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र ने अपने हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रवासियों को मुफ्त में भोजन, पानी, दवाइयां, कपड़े, चप्पल आदि मुहैया कराई गईं.

दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में कई मजदूर अन्य राज्यों में फंस गए थे. इन मजदूरों ने अपने घर लौटने के लिए पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था. वहीं हलफनामे में बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में भेजने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है.

प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार की ओर लगभग 1.63 करोड़ रुपए का भोजन और 2.10 करोड़ रुपए के करीब का पानी उपलब्ध करवाया गया है. वहीं अन्य सुविधाएं भी दी गईं. मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किए गए मुकदमे की सुनवाई में यह हलफनामे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया. वहीं इस मामले में अगली सुनवाई नौ जून को होगी.

नई दिल्ली : प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र ने अपने हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रवासियों को मुफ्त में भोजन, पानी, दवाइयां, कपड़े, चप्पल आदि मुहैया कराई गईं.

दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में कई मजदूर अन्य राज्यों में फंस गए थे. इन मजदूरों ने अपने घर लौटने के लिए पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था. वहीं हलफनामे में बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में भेजने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है.

प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार की ओर लगभग 1.63 करोड़ रुपए का भोजन और 2.10 करोड़ रुपए के करीब का पानी उपलब्ध करवाया गया है. वहीं अन्य सुविधाएं भी दी गईं. मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किए गए मुकदमे की सुनवाई में यह हलफनामे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया. वहीं इस मामले में अगली सुनवाई नौ जून को होगी.

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