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गुजरात के मंत्री चूडास्मा को राहत, निर्वाचन रद करने के आदेश पर रोक - गुजरात के मंत्री चूडास्मा को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा को बड़ी राहत प्रदान की है. शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अयोग्य करार देने के फैसले पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा
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Published : May 15, 2020, 6:04 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कदाचार के आधार पर गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा का निर्वाचन रद करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने चूडास्मा की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई. इसके साथ ही पीठ ने चूडास्मा के प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किये.

भूपेंद्र चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे. वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं.

यह भी पढ़ें- गुजरात के डिप्टी सीएम बोले- लोग कोरोना के डर से घरों के भीतर नहीं रह सकते

उच्च न्यायालय ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद कर दिया था. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कदाचार के आधार पर गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा का निर्वाचन रद करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने चूडास्मा की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई. इसके साथ ही पीठ ने चूडास्मा के प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किये.

भूपेंद्र चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे. वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं.

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उच्च न्यायालय ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद कर दिया था. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था.

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