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IMA पोंजी घोटालाः SIT ने CA इकबाल खान को किया गिरफ्तार - IMA Ponzi Banglore

SIT ने चार्टर्ड अकाउंटेंट इकबाल खान को IMA पोंजी घोटाले में गिरफ्तार किया है. मामले के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. घोटाले में 40 हजार लोगों को ठगा गया जा चुका है. पढ़ें क्या है पूरा मामला...

आरोपी इकबाल खान
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Published : Jul 25, 2019, 2:44 PM IST

बेंगलुरुः आई मॉनेटरी एडवाईजरी (IMA) पोंजी घोटाले की जांच कर रहे कर्नाटक पुसिल द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) इकबाल खान को गिरफ्तार किया है.

इकबाल IMA के खातों की देख-रेख करते थे. इस संबंध में डीसीपी एस गिरीश ने बताया कि SIT ने मुख्य आरोपी मंसूर खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. बता दें कि मंसूर खान IMA के संस्थापक और मालिक है.

गौरतलब है कि 20 जुलाई को धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत खान को 23 जुलाई तक के प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा गया था.

पढ़ें- जिसे मकोका में ढूंढ रही है पुलिस, उसे मोदी के मंत्री अठावले ने राजनीति में करा दी एंट्री

आपको बात दें कि खान को SIT ने ढूंढ कर दुबई से नई दिल्ली बुलाया और कानून के समक्ष पेश होने को कहा. जब घोटालों को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई तब खान देश छोड़कर भाग गया था. हालांकि, बाद में एक वीडियो के जरिए उसने भारत वापस आकर घोटले पर हो रही जांच में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी.

डीआईजी बी आर रविकांथे गोवड़ा की अध्यक्षता वाली 11 सद्सीय SIT की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है. SIT और ED दोनों ने खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था.

बता दें, IMA पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है. IMA ने निवेशकों को उनकी जमा राशि पर भारी रिटर्न देने का वादा किया था. खान पर हो रही जांच में 40 हजार निवेशकों को धोखा देने का आरोप है. बता दें कि निवेशकों में ज्यादातर मुसलमान थे. खान ने दावा किया था कि उसने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोशन बेग को 400 करोड़ रुपए दिए थे, जो रोशन बेग वापस नहीं कर रहे थे.

बेंगलुरुः आई मॉनेटरी एडवाईजरी (IMA) पोंजी घोटाले की जांच कर रहे कर्नाटक पुसिल द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) इकबाल खान को गिरफ्तार किया है.

इकबाल IMA के खातों की देख-रेख करते थे. इस संबंध में डीसीपी एस गिरीश ने बताया कि SIT ने मुख्य आरोपी मंसूर खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. बता दें कि मंसूर खान IMA के संस्थापक और मालिक है.

गौरतलब है कि 20 जुलाई को धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत खान को 23 जुलाई तक के प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा गया था.

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आपको बात दें कि खान को SIT ने ढूंढ कर दुबई से नई दिल्ली बुलाया और कानून के समक्ष पेश होने को कहा. जब घोटालों को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई तब खान देश छोड़कर भाग गया था. हालांकि, बाद में एक वीडियो के जरिए उसने भारत वापस आकर घोटले पर हो रही जांच में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी.

डीआईजी बी आर रविकांथे गोवड़ा की अध्यक्षता वाली 11 सद्सीय SIT की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है. SIT और ED दोनों ने खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था.

बता दें, IMA पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है. IMA ने निवेशकों को उनकी जमा राशि पर भारी रिटर्न देने का वादा किया था. खान पर हो रही जांच में 40 हजार निवेशकों को धोखा देने का आरोप है. बता दें कि निवेशकों में ज्यादातर मुसलमान थे. खान ने दावा किया था कि उसने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोशन बेग को 400 करोड़ रुपए दिए थे, जो रोशन बेग वापस नहीं कर रहे थे.

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