भोपाल : पवई विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी गयी है. विधायक पर रेत माफिया के साथ तहसीलदार पर 2014 में हमला करने का आरोप था. कोर्ट के फैसले के बाद सचिवालय ने विधानसभा में पद खाली कर दिया है. भोपाल जिला न्यायलय ने पवई विधायक 2014 से चल रहे जानलेवा हमले के मामले में अपना फैसला सुना दिया है.
विधायक को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई विधायक को दो साल की सजा सुनाई है. प्रदेश में बीजेपी का एक और विधायक कम हो जाने की वजह से प्रदेश में पदारूढ़ कांग्रेस सरकार की जड़ें और मजबूत हो गई हैं.
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प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा सचिवालय ने खत्म कर दी है. तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनायी थी. इसका संज्ञान लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. विधानसभा सचिवालय ने यह फैसला कोर्ट के आदेश का परीक्षण करने के बाद लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी सासंद या विधायक को निचली अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है. कोर्ट के फैसले के तहत दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता खत्म की जा सकती है.