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मध्य प्रदेश : लॉकडाउन उल्लंघन पर 14 विदेशी सहित 18 जमातियों को जेल

राजधानी भोपाल की तलैया मंगलवारा थाना पुलिस ने 18 जमातियों को क्वाॅरंटाइन का समय पूरा होने के बाद गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन्हें 27 मई तक जेल भेज दिया है. इनमें 14 विदेशी भी शामिल हैं.

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Published : May 15, 2020, 5:18 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित जिला अदालत ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में गुरुवार को 14 विदेशी सहित 18 जमातियों को जेल भेज दिया है.

राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने कई जमातियों को क्वाॅरंटाइन सेंटरों में भेजा था. ये सभी जमाती राजधानी के अलग-अलग क्वाॅरंटाइन सेंटरों में रुके थे. गुरुवार को इन सभी 18 जमातियों के क्वाॅरंटाइन का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष परसाई ने सुनवाई के बाद सभी 18 जमातियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, इन जमातियों पर पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम, लॉकडाउन तोड़ने के मामले दर्ज हैं.

जानकारी के मुताबिक भोपाल के तलैया में मंगलवारा थाना पुलिस ने 18 जमातियों को क्वाॅरंटाइन का समय पूरा होने के बाद गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 विदेशी हैं जबकि चार यहीं के नागरिक हैं. जेल भेजे जाने वालों में कजाखस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, महाराष्ट्र, बिहार के आरोपी शामिल हैं.

बताया जा रहा है कि ये सभी जानकारी छिपाकर राजधानी भोपाल में रह रहे थे और धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे थे, भोपाल आने से पहले ये सभी दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे, इसकी जानकारी भी इन लोगों ने छिपाई थी.

इस्लामपुरा और मंगलवारा की मोम नानी मस्जिद में धार्मिक आयोजन हुआ था, जिसमें ये सभी लोग शामिल हुए थे. गिरफ्तार आरोपियों में एक भोपाल का ही रहने वाला है, जिस पर इन सभी को पनाह देने का आरोप है.

पढ़ें : दिल्ली : कोरोना से ठीक हुए जमातियों को घर जाने की अनुमति

पुलिस ने अप्रैल में 65 जमातियों को शहर के अलग-अलग धार्मिक स्थलों से विशेष ऑपरेशन चलाकर ट्रेस किया था, ये जमाती निजामुद्दीन स्थित मरकज के जमात में शरीक होकर लौटे थे और अपनी जानकारी छिपाने का प्रयास किया था. जिला अदालत में जमातियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेश किया गया.

इन आरोपियों को अदालत के अंदर नहीं ले जाया गया, बल्कि इनकी सुनवाई प्रांगण में पुलिस वाहन के अंदर से ही की गई, इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

शासकीय वकील का तर्क था कि ये आरोपी विदेश भाग सकते हैं, इसी आधार पर इन सभी की जमानत याचिका निरस्त कर दी और इन्हें 27 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है.

भोपाल : मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित जिला अदालत ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में गुरुवार को 14 विदेशी सहित 18 जमातियों को जेल भेज दिया है.

राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने कई जमातियों को क्वाॅरंटाइन सेंटरों में भेजा था. ये सभी जमाती राजधानी के अलग-अलग क्वाॅरंटाइन सेंटरों में रुके थे. गुरुवार को इन सभी 18 जमातियों के क्वाॅरंटाइन का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष परसाई ने सुनवाई के बाद सभी 18 जमातियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, इन जमातियों पर पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम, लॉकडाउन तोड़ने के मामले दर्ज हैं.

जानकारी के मुताबिक भोपाल के तलैया में मंगलवारा थाना पुलिस ने 18 जमातियों को क्वाॅरंटाइन का समय पूरा होने के बाद गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 विदेशी हैं जबकि चार यहीं के नागरिक हैं. जेल भेजे जाने वालों में कजाखस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, महाराष्ट्र, बिहार के आरोपी शामिल हैं.

बताया जा रहा है कि ये सभी जानकारी छिपाकर राजधानी भोपाल में रह रहे थे और धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे थे, भोपाल आने से पहले ये सभी दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे, इसकी जानकारी भी इन लोगों ने छिपाई थी.

इस्लामपुरा और मंगलवारा की मोम नानी मस्जिद में धार्मिक आयोजन हुआ था, जिसमें ये सभी लोग शामिल हुए थे. गिरफ्तार आरोपियों में एक भोपाल का ही रहने वाला है, जिस पर इन सभी को पनाह देने का आरोप है.

पढ़ें : दिल्ली : कोरोना से ठीक हुए जमातियों को घर जाने की अनुमति

पुलिस ने अप्रैल में 65 जमातियों को शहर के अलग-अलग धार्मिक स्थलों से विशेष ऑपरेशन चलाकर ट्रेस किया था, ये जमाती निजामुद्दीन स्थित मरकज के जमात में शरीक होकर लौटे थे और अपनी जानकारी छिपाने का प्रयास किया था. जिला अदालत में जमातियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेश किया गया.

इन आरोपियों को अदालत के अंदर नहीं ले जाया गया, बल्कि इनकी सुनवाई प्रांगण में पुलिस वाहन के अंदर से ही की गई, इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

शासकीय वकील का तर्क था कि ये आरोपी विदेश भाग सकते हैं, इसी आधार पर इन सभी की जमानत याचिका निरस्त कर दी और इन्हें 27 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है.

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