रामपुर: सपा सांसद आजम खान के अधिवक्ता द्वारा जिला जज न्यायालय में आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. बहस के बाद देर शाम फैसला आया, जिसमें आजम खान सभी आठ अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.
इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सत्र न्यायालय में आठ मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी.
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इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठ अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. आपको बता दें, यह आठ याचिकाएं यतीमखाना बस्ती के मामलों की हैं.
इसमें पीड़ितों ने आजम खान पर डराने-धमकाने और लोगों को घर से बेघर करने के आरोप लगाए हैं.