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जम्मू-कश्मीर में नियमों का उल्लंघन करने पर निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र सील - निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र सील

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में औचक निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड केंद्र को पीसीपीएनडीटी कानून का उल्लंघन करने पर सील कर दिया. जानें विस्तार से...

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Feb 16, 2020, 10:11 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 1:55 PM IST

जम्मू : जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र को नियमों का उल्लंघन करने के लिए सील कर दिया गया.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि कोटरंका के अतिरिक्त उपायुक्त सुरिंदर मोहन शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने जांच करने के बाद केंद्र को सील कर दिया.

इसे भी पढ़ें- जम्मू में 60 से अधिक लोग जेकेएनपीपी में शामिल

दल ने औचक निरीक्षण में अल्ट्रासाउंड केंद्र को गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम एक्ट (पीसीपीएनडीटी) कानून का उल्लंघन करते पाया.

प्रवक्ता के अनुसार केंद्र को चलाने वाले डॉक्टर के पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी.

जम्मू : जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र को नियमों का उल्लंघन करने के लिए सील कर दिया गया.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि कोटरंका के अतिरिक्त उपायुक्त सुरिंदर मोहन शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने जांच करने के बाद केंद्र को सील कर दिया.

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दल ने औचक निरीक्षण में अल्ट्रासाउंड केंद्र को गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम एक्ट (पीसीपीएनडीटी) कानून का उल्लंघन करते पाया.

प्रवक्ता के अनुसार केंद्र को चलाने वाले डॉक्टर के पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी.

Last Updated : Mar 1, 2020, 1:55 PM IST
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