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सुधार परीक्षा में भी लागू होगी नई मूल्यांकन योजना : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना को लेकर फैसला सुनाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि इस योजना को छात्रों की सुधार परीक्षा में लागू किया जाएगा.

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Published : Aug 21, 2020, 6:01 PM IST

Assessment Scheme
नई मूल्यांकन योजना

नई दिल्ली : सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी लागू कर दिया है, जिसके बाद छात्रों को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सीबीएसई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना को बाद में आयोजित होने वाली कंपार्टमेंटल परीक्षा 2020 में भी लागू करेगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना, जो कोरोना महामारी के चलते रद्द कर दी गई थी, उन छात्रों के लिए भी होगी जो सुधार परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं.

हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि री-टेस्ट देने वाले छात्रों को नियमित छात्रों से अलग देखा जाए या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाए, क्योंकि महामारी से सभी को नुकसान हुआ है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन योजना सुधार परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर भी लागू होगी.

याचिका दायर
यह आदेश फरवरी-मार्च 2019 में आयोजित सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों द्वारा दायर याचिका के आधार पर दिया गया. छात्रों ने अकाउंटेंसी, इंग्लिश कोर, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन जैसे विषयों के अंकों में सुधार करने के लिए एक साल का ड्रॉप लिया. वहीं, मार्च 2020 में होने वाली परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया.

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो छात्र सुधार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, उन्हें योजना के अनुसार अंक प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए या जब भी सीबीएसई द्वारा वैकल्पिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो वे उसमें उपस्थित हो सकते हैं.

पढ़ें :- नई शिक्षा नीति को केंद्र की मंजूरी, जानें क्या अहम बदलाव हुए

कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सीबीएसई से कहा कि वह छात्र की सही मार्कशीट जारी करे. अदालत ने कहा कि महामारी ने सभी को प्रभावित किया है, इसके चलते छात्र कुछ परीक्षाओं में उपस्थित हुए और कुछ परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना के तहत छात्रों को सुधार परीक्षाओं में जो अंक मिले थे उसके औसत अंक मिलने चाहिए.

नई दिल्ली : सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी लागू कर दिया है, जिसके बाद छात्रों को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सीबीएसई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना को बाद में आयोजित होने वाली कंपार्टमेंटल परीक्षा 2020 में भी लागू करेगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना, जो कोरोना महामारी के चलते रद्द कर दी गई थी, उन छात्रों के लिए भी होगी जो सुधार परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं.

हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि री-टेस्ट देने वाले छात्रों को नियमित छात्रों से अलग देखा जाए या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाए, क्योंकि महामारी से सभी को नुकसान हुआ है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन योजना सुधार परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर भी लागू होगी.

याचिका दायर
यह आदेश फरवरी-मार्च 2019 में आयोजित सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों द्वारा दायर याचिका के आधार पर दिया गया. छात्रों ने अकाउंटेंसी, इंग्लिश कोर, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन जैसे विषयों के अंकों में सुधार करने के लिए एक साल का ड्रॉप लिया. वहीं, मार्च 2020 में होने वाली परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया.

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो छात्र सुधार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, उन्हें योजना के अनुसार अंक प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए या जब भी सीबीएसई द्वारा वैकल्पिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो वे उसमें उपस्थित हो सकते हैं.

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कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सीबीएसई से कहा कि वह छात्र की सही मार्कशीट जारी करे. अदालत ने कहा कि महामारी ने सभी को प्रभावित किया है, इसके चलते छात्र कुछ परीक्षाओं में उपस्थित हुए और कुछ परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नई मूल्यांकन योजना के तहत छात्रों को सुधार परीक्षाओं में जो अंक मिले थे उसके औसत अंक मिलने चाहिए.

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