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आय से अधिक संपत्ति मामला, CBI कोर्ट में पेश हुए सीएम जगन मोहन रेड्डी - जगनमोहन रेड्डी

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को आज पेश होने के आदेश दिया था, जिसके बाद सीएम जगनमोहन रेड्डी आज अदालत पहुंचे. पढ़ें विस्तार से

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सीएम जगन मोहन रेड्डी
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Published : Jan 10, 2020, 1:19 PM IST

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति मामले में यहां स्थित सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सीएम जगनमोहन रेड्डी को 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था.

रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया.

रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं.

अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी.

रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था.

CAA विरोध : अमरावती में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प

सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें. उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था.

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति मामले में यहां स्थित सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सीएम जगनमोहन रेड्डी को 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था.

रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया.

रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं.

अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी.

रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था.

CAA विरोध : अमरावती में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प

सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें. उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था.

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Andhra Pradesh Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy appeared before a CBI Special Court here in connection with the ongoing trial in the quid

pro quo investments cases against him. This is Jagan's first appearance in court for the trial after he assumed charge as Chief Minister on May 30,

2019.  The Special Court judge had on January 3 directed Jagan to appear in person for the trial, rejecting the

latter's plea for an exemption.

    Along with Jagan, his close aide andYSR Congress Rajya Sabha member V Vijaysai Reddy, who is also one of the

accused in the cases, too appeared before the court.  In view of Jagan's court appearance, security was

beefed up near the court's premises. The YSR Congress president has been facing trial

wherein he was charge-sheeted in at least 11 cases as the prime accused in alleged quid pro quo deals.

    The cases relate to investments made by various companies in Jagan's firms as quid pro quo for various favours

bestowed on them during the tenure of his father late Y S Rajasekhara Reddy as Chief Minister between 2004 and 2009.

    Several former ministers and bureaucrats are also accused in the case.

    Jagan is currently out on bail, having spent time in jail as an "un-convicted criminal prisoner" in the

Chanchalguda Prison from May 2012 to September 2013.

    In the run-up to the Assembly elections in AP last year, Jagan's appearance in the court had reduced after he

urged the court to dispense with his appearance and the court had allowed his pleas.

    Soon after becoming Chief Minister, Jagan had filed a petition in the special court of CBI seeking exemption from

personal appearance as he would be busy with official duties.

    Also, lakhs of rupees of public money has to be spent  for his security and other protocol requirements in view of

his position, Jagan contended.

    On November 1, the court, however, rejected his plea and directed that he appear for trial every Friday.

    Jagan had not been attending the trial proceedings citing his official engagements as the reason for his absence.

    Not impressed by this, the Special Court judge had on January 3 directed that Jagan attend the proceedings on

January 10.


Conclusion:
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