ETV Bharat / bharat

बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामला : हाई कोर्ट का CBI को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच संबंधी नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए उचित आवेदन देने होंगे.

बंगाल चुनाव बाद हिंसा
बंगाल चुनाव बाद हिंसा
author img

By

Published : Nov 9, 2021, 1:57 AM IST

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच संबंधी अपनी नई प्रगति रिपोर्ट वह दिसंबर में सुनवाई की अगली तारीख को पेश करे.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए उचित आवेदन देने होंगे.

इससे पहले, चार अक्टूबर को सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में किसी व्यक्ति की हत्या तथा बलात्कार या बलात्कार के प्रयास जैसे अपराधों के सभी मामलों की जांच 19 अगस्त को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया था.

विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा की स्वतंत्र जांच के अनुरोध को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने अन्य सभी मामलों में जांच की निगरानी के लिए पश्चिम बंगाल काडर के तीन आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था.

बता दें, पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित तौर पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मारे गए थे और कई घायल हुए थे तथा दुकानों में लूटपाट की गई थी. इसके बाद केंद्र ने राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा था. साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें- कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला: बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी सीबीआई

बताया जाता है कि बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों में कथित झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी. तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया था कि मारे गए लोगों में तीन पार्टी के समर्थक थे.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच संबंधी अपनी नई प्रगति रिपोर्ट वह दिसंबर में सुनवाई की अगली तारीख को पेश करे.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए उचित आवेदन देने होंगे.

इससे पहले, चार अक्टूबर को सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में किसी व्यक्ति की हत्या तथा बलात्कार या बलात्कार के प्रयास जैसे अपराधों के सभी मामलों की जांच 19 अगस्त को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया था.

विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा की स्वतंत्र जांच के अनुरोध को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने अन्य सभी मामलों में जांच की निगरानी के लिए पश्चिम बंगाल काडर के तीन आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था.

बता दें, पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित तौर पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मारे गए थे और कई घायल हुए थे तथा दुकानों में लूटपाट की गई थी. इसके बाद केंद्र ने राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा था. साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें- कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला: बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी सीबीआई

बताया जाता है कि बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों में कथित झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी. तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया था कि मारे गए लोगों में तीन पार्टी के समर्थक थे.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.