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बंगाल पंचायत चुनाव: नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू - बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग

पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

Bengal Panchayat elections Prohibitory orders in force within one kilometer of enrollment centers
बंगाल पंचायत चुनाव: नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
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Published : Jun 12, 2023, 11:36 AM IST

कोलकाता: राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित व सुचारू रूप से संपन्न हो पाए. निषेधाज्ञा बृहस्पतिवार तक लागू रहेगी.

अधिकारी ने कहा, 'हमने नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है.' उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसईसी ने रविवार को आदेश जारी किया था. पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होने हैं. उन्होंने बताया कि एसईसी के आदेशानुसार दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक समय पर नामांकन केंद्र के अंदर दो लोग ही जा सकते हैं. अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव के लिए राज्य भर में दो दिन में अभी तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर विपक्षी दलों की ओर से हैं.

ये भी पढ़ें-Violence in West Bengal : पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा, केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग

राज्य में पंचायत चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने के दौरान कूचबिहार में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर गोली मार दी गई थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को मुर्शिदाबाद में गोली मार दी गई थी. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी दावा किया कि उनके उम्मीदवारों को सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान और दक्षिण 24 परगना जिले में नामांकन पत्र जमा करने से रोका.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता: राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित व सुचारू रूप से संपन्न हो पाए. निषेधाज्ञा बृहस्पतिवार तक लागू रहेगी.

अधिकारी ने कहा, 'हमने नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है.' उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसईसी ने रविवार को आदेश जारी किया था. पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होने हैं. उन्होंने बताया कि एसईसी के आदेशानुसार दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक समय पर नामांकन केंद्र के अंदर दो लोग ही जा सकते हैं. अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव के लिए राज्य भर में दो दिन में अभी तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर विपक्षी दलों की ओर से हैं.

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राज्य में पंचायत चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने के दौरान कूचबिहार में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर गोली मार दी गई थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को मुर्शिदाबाद में गोली मार दी गई थी. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी दावा किया कि उनके उम्मीदवारों को सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान और दक्षिण 24 परगना जिले में नामांकन पत्र जमा करने से रोका.

(पीटीआई-भाषा)

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