इरोड (तमिलनाडु) : कोर्ट ने गोबिचेट्टीपलायम में एक ज्वेलरी की शोरूम खोलने के लिए बैंक से लिए गए लोन नहीं चुकाने पर चार लोगों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट -1 गोबिचेट्टीपलायम की अदालत ने सोमवार शाम को फैसला सुनाया और साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि चार लोगों - पोन्नुसामी, उनकी पत्नी लता, चिन्नासामी और सुमति ने 2009 में गोबिचेट्टीपलायम में एक ज्वेलरी शोरूम खोलने के लिए आपस में पार्टनरशिप की थी. पार्टनरों ने शोरूम खोलने के लिए साल 2009 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 11.85 करोड़ रुपये का लोन लिया. साल 2010 में बैंक ने अपने आंतरिक जांच के दौरान पाया कि संपत्ति लोन ली गई राशि से काफी कम थी.
लोन के समय किए गए वादे और शोरूम मे उपलब्ध संपत्ति में अंतर के कारण बैंक ने चारों पार्टनरों को कुल लोन की रकम ब्याज समेत (12.65 करोड़ रुपये) छह माह के भीतर चुकाने का आदेश दिया परंतु उन्होंने लोन की राशि का भुगतान नहीं किया. बैंक द्वारा तय डेडलाइन समाप्त होने के बाद बैंक अधिकारी ने शोरूम का दौरा किया. उस दौरान उन्हें कोई संपत्ति मौके पर नहीं मिली. इसके बाद बैंक के अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. गोबिचेट्टीपलायम में न्यायिक मजिस्ट्रेट -1 अदालत में बैंक धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई ने चारों पार्टनरों को बैंक से साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया और उन्हें तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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पीटीआई