भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने बालासोर ट्रेन हादसे के तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों की सीबीआई रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. रेलवे द्वारा निलंबित तीनों अधिकारियों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें यहां सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था. इन निलंबित अधिकारियों में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्निशियन पप्पू कुमार हैं.
तीनों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सात जुलाई को गिरफ्तार किया था. भुवनेश्वर विशेष सीबीआई अदालत ने सीबीआई को सात जुलाई को आरोपियों की पांच दिन की रिमांड दी थी. बाद में 11 जुलाई को अदालत ने रिमांड अवधि जांच एजेंसी के अनुरोध पर चार और दिन के लिए बढ़ा दी थी. अदालत ने आज आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई तय की.
तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) तथा रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामले दर्ज किये गये. जबकि सीबीआई ने अभी तक मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है, दक्षिण पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुर्घटना सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में 'खामियों' के कारण हुई. 2 जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतरे गए. पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे कम से कम 293 लोगों की मौत हो गई और 1,200 से अधिक घायल हो गए.
(पीटीआई-भाषा)