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बाबा रामदेव ने दी करोड़पति बनने की टिप्स, SEBI ने थमाया नोटिस

शेयर बाजार और कॉरपोरेट की दुनिया की बारीकियां सीख रहे बाबा रामेदव से एक गलती हो गई है. अपने समर्थकों के बीच एक योग सत्र के दौरान बाबा रामेदव ने करोड़पति बनाने की गारंटी दे दी है. अब इस बात के आसार हैं कि पूंजी बाजार नियामक SEBI इस पर कार्रवाई कर सकता है.

बाबा रामदेव
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Published : Oct 1, 2021, 11:05 PM IST

देहरादून : बाबा रामदेव का शेयर मार्केट का गुरु बनना अब उन पर भारी पड़ रहा है. पूंजी बाजार नियामक SEBI ने योगगुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया को नोटिस जारी किया है. नोटिस में SEBI ने रुचि सोया से यह बताने के लिए कहा है कि योगगुरु रामदेव ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन क्यों किया.

दरअसल, सोशल मीडिया में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा रामदेव योग सत्र में लोगों को योगाभ्यास करवाते हुए रुचि सोया का शेयर खरीदने की टिप्स दे रहे हैं. वीडियो में रामदेव कहते दिख रहे हैं कि रुचि सोया का शेयर खरीदें. इसके बाद वे लोगों को करोड़पति होने की गारंटी भी दे रहे हैं.

दरअसल, रामदेव इन दिनों शेयर मार्केट की बारीकियों को समझ रहे हैं. इस बात को उन्होंने खुद स्वीकारा है. उन्होंने बताया कि डीमेट अकाउंट के जरिए लोग उनका शेयर खरीद सकते हैं. रामदेव ने अपने योग सेशन में रुचि सोया शेयर का प्रचार कर रहे हैं.

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि पतंजलि इक्विटी पूरे देश में सबसे बड़ी है, लेकिन खुले मंच से इस तरह से शेयर मार्केट का ज्ञान देना रामदेव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी हैं. योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान पर SEBI पूंजी बाजार नियामक ने कार्रवाई कर दी है.

शेयर मार्केट के गुरु भी बने रामदेव

पढ़ें : बाबा रामदेव ने सरकार की कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा दिया : हाईकोर्ट

SEBI की गाइडलाइन अनुसार इस तरह से शेयर मार्केट के जरिए करोड़पति होने की गारंटी देना गैरकानूनी है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड SEBI के नियमों के मुताबिक इस तरह से किसी कंपनी के अधिकारी या कंपनी की तरफ से निवेशकों को लुभाने वाला बयान देना गैरकानूनी है.

शेयर मार्केट के बाजार के संबंध में आप किसी व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से करोड़पति होने की गारंटी देना गलत है. यही नहीं अगर कोई शेयर मार्केट में निवेश के लिए सलाह दे रहा है तो SEBI में रजिस्टर होना अनिवार्य है. अब तक SEBI का इतिहास रहा है कि इस तरह के मामलों में सख्ती से कार्रवाई की गई है. 2017 में एक ऐसे ही मामले में सेबी ने इमामी के चेयरमैन आरएस अग्रवाल पर 8 लाख का जुर्माना लगाया था.

शेयर बाजार के जानकार और अर्थशास्त्री राजेंद्र बिष्ट का कहना है किसी भी व्यक्ति द्वारा शेयर बाजार में इस तरह से गारंटी देना पूरी तरह से गलत है. बात जहां तक रुचि सोया के शेयर की है तो यह बाबा रामदेव ही कंपनी है. जिसका अभी मार्केट प्राइस ₹1053 चल रहा है. राजेन्द्र बिष्ट ने बताया कि रामदेव द्वारा 20 सितंबर को SEBI को FPO यानी फॉलोऑन पब्लिक ऑफर को लेकर एक पत्र भेजा गया था. जिसके अनुसार वह अपने शेयर बेचने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वह किसी को शेयर बाजार से पैसा कमाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं. यह पूरी तरह से गैरकानूनी है.

देहरादून : बाबा रामदेव का शेयर मार्केट का गुरु बनना अब उन पर भारी पड़ रहा है. पूंजी बाजार नियामक SEBI ने योगगुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया को नोटिस जारी किया है. नोटिस में SEBI ने रुचि सोया से यह बताने के लिए कहा है कि योगगुरु रामदेव ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन क्यों किया.

दरअसल, सोशल मीडिया में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा रामदेव योग सत्र में लोगों को योगाभ्यास करवाते हुए रुचि सोया का शेयर खरीदने की टिप्स दे रहे हैं. वीडियो में रामदेव कहते दिख रहे हैं कि रुचि सोया का शेयर खरीदें. इसके बाद वे लोगों को करोड़पति होने की गारंटी भी दे रहे हैं.

दरअसल, रामदेव इन दिनों शेयर मार्केट की बारीकियों को समझ रहे हैं. इस बात को उन्होंने खुद स्वीकारा है. उन्होंने बताया कि डीमेट अकाउंट के जरिए लोग उनका शेयर खरीद सकते हैं. रामदेव ने अपने योग सेशन में रुचि सोया शेयर का प्रचार कर रहे हैं.

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि पतंजलि इक्विटी पूरे देश में सबसे बड़ी है, लेकिन खुले मंच से इस तरह से शेयर मार्केट का ज्ञान देना रामदेव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी हैं. योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान पर SEBI पूंजी बाजार नियामक ने कार्रवाई कर दी है.

शेयर मार्केट के गुरु भी बने रामदेव

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SEBI की गाइडलाइन अनुसार इस तरह से शेयर मार्केट के जरिए करोड़पति होने की गारंटी देना गैरकानूनी है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड SEBI के नियमों के मुताबिक इस तरह से किसी कंपनी के अधिकारी या कंपनी की तरफ से निवेशकों को लुभाने वाला बयान देना गैरकानूनी है.

शेयर मार्केट के बाजार के संबंध में आप किसी व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से करोड़पति होने की गारंटी देना गलत है. यही नहीं अगर कोई शेयर मार्केट में निवेश के लिए सलाह दे रहा है तो SEBI में रजिस्टर होना अनिवार्य है. अब तक SEBI का इतिहास रहा है कि इस तरह के मामलों में सख्ती से कार्रवाई की गई है. 2017 में एक ऐसे ही मामले में सेबी ने इमामी के चेयरमैन आरएस अग्रवाल पर 8 लाख का जुर्माना लगाया था.

शेयर बाजार के जानकार और अर्थशास्त्री राजेंद्र बिष्ट का कहना है किसी भी व्यक्ति द्वारा शेयर बाजार में इस तरह से गारंटी देना पूरी तरह से गलत है. बात जहां तक रुचि सोया के शेयर की है तो यह बाबा रामदेव ही कंपनी है. जिसका अभी मार्केट प्राइस ₹1053 चल रहा है. राजेन्द्र बिष्ट ने बताया कि रामदेव द्वारा 20 सितंबर को SEBI को FPO यानी फॉलोऑन पब्लिक ऑफर को लेकर एक पत्र भेजा गया था. जिसके अनुसार वह अपने शेयर बेचने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वह किसी को शेयर बाजार से पैसा कमाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं. यह पूरी तरह से गैरकानूनी है.

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