रामपुरः जिस हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर 2022 को कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के कारण आजम खान को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी उसी मामले में कोर्ट ने उन्हें बुधवार को दोषमुक्त करार दे दिया. इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत बताया जा रहा है.
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रामपुर के मिलक क्षेत्र में 7 अप्रैल 2019 को एक जनसभा में आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संविधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया था. इसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था, इसी मुकदमे में अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी, जिस कारण से आजम खान की विधायकी भी छिन गई थी.
पहले एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. वह इस फैसले के खिलाफ एमपी एमएलए सेशन कोर्ट गए थे. सेशन कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया. आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था जिसकी हमने अपील फाइल की थी. हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. उन्हें इंसाफ मिल गया. उन्हें झूठा फंसाया गया था. हमारी यह बात कोर्ट ने मानी और फैसला हमारे पक्ष में आया.
एमपी एमएलए कोर्ट से हेट स्पीच मामले का यह फैसला तब आया, जब रामपुर का सियासी सीन ही बदल चुका है. इस मामले में आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उपचुनाव हो गए. उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की. इसके बाद स्वार सीट से विधायक रहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी गई. स्वार सीट के लिए हुए उपचुनाव अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने शानदार जीत दर्ज की.
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