गुवाहाटी : प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया. असम राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव जिशनू बरुआ ने राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया.
उन्होंने निर्देश दिया की शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण पाबंदी लागू होगी और जिलाधिकारी और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे. यह आदेश बुधवार से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा.
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राज्य में 27 अप्रैल को एक मई तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था जिसे 30 अप्रैल को सात और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी कार्यालय अपराह्न दो बजे बंद हो जाएंगे. हालांकि आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं, पुलिस और चुनाव कार्य में लगे लोगों और संगठनों को इससे अलग रखा गया है.