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Delhi Pollution : निर्माण कार्यो पर लगी रोक हटी, ट्रकों की एंट्री पर 'नो ब्रेक' - दिल्ली में ट्रकों की एंट्री शुरू

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर (Delhi Pollution) में सुधार को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन वर्क्स और ट्रकों के आवागमन (Delhi Truck Entry) को मंजूरी दे दी है.

Environment minister Gopal rai
Environment minister Gopal rai
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Published : Dec 20, 2021, 7:56 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण स्तर (Delhi Pollution) में सुधार के बाद ट्रकों की एंट्री (Delhi Truck Entry) को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी गई है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

दीपावाली के बाद प्रदूषण का (Delhi Pollution) स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था. जिसको देखते हुए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य (Construction and demolition work in delhi) पर बैन लगा दिया गया था. लेकिन अब धीरे-धीरे प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है. यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी. उन्होंने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने अब ट्रकों के आवागमन (Delhi Truck Entry) को अनुमति दे दी है. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में तत्काल प्रभाव से ट्रकों की एंट्री (Delhi Truck Entry) को बहाल की जाती है, जोकि अगले आदेश तक जारी रहेगी. इसके अलावा NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क्स (Construction and demolition work in delhi) को भी अनुमति दे दी गई है. हालांकि इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने सशर्त मंजूरी देते हुए कहा है कि धूल नियंत्रण मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण कार्यों को बेशक अनुमति दी गई है, लेकिन 14 सूत्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पर चारों तरफ से टीन की दीवार खड़ी करनी होगी. इसके अलावा कहा कि अगर 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण कार्य या डिमोलिशन हो रहा है तो वहां पर एंटी डस्ट स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही कहा कि डिमोलिशन या निर्माण जहां पर हो रहे हैं वहां त्रिपाल या ग्रीन नेट से ढकना अनिवार्य होगा.

गोपाल राय ने बताया कि निर्माण कार्य में जो पत्थर की कटिंग या ग्राइंडिंग की जाती है वह खुले में नहीं होनी चाहिए. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना होगा. इसके अलावा निर्माण स्थल पर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का एक सार्वजनिक बोर्ड लगाना होगा. जिससे कि वहां लोग यह ना कह सकें कि उन्हें नियम पता नहीं हैं. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में गाड़ियों की पॉल्यूशन चेकिंग और नाइट पेट्रोलिंग जारी रहेगी.

बता दें कि 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क्स पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, इनमें छोटे और इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल नहीं थे. पर्यावरण मंत्री गोपाल (Environment minister Gopal rai) ने कहा था कि यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. उसके बाद एक बार और इस आदेश को बढ़ा दिया गया था.

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क (Construction and demolition work in delhi) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार की ओर से इन कामों में लगे हुए श्रमिकों को पांच हजार रुपये दिए गए थे, ताकि उनकी रोजी-रोटी पर संकट न आए. दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण (Delhi Pollution Control) के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा कई और भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

पढ़ेंः दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक में खांसी की दवाई पीने से 3 बच्चों की मौत, 13 अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण स्तर (Delhi Pollution) में सुधार के बाद ट्रकों की एंट्री (Delhi Truck Entry) को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी गई है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

दीपावाली के बाद प्रदूषण का (Delhi Pollution) स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था. जिसको देखते हुए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य (Construction and demolition work in delhi) पर बैन लगा दिया गया था. लेकिन अब धीरे-धीरे प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है. यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी. उन्होंने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने अब ट्रकों के आवागमन (Delhi Truck Entry) को अनुमति दे दी है. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में तत्काल प्रभाव से ट्रकों की एंट्री (Delhi Truck Entry) को बहाल की जाती है, जोकि अगले आदेश तक जारी रहेगी. इसके अलावा NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क्स (Construction and demolition work in delhi) को भी अनुमति दे दी गई है. हालांकि इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने सशर्त मंजूरी देते हुए कहा है कि धूल नियंत्रण मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण कार्यों को बेशक अनुमति दी गई है, लेकिन 14 सूत्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पर चारों तरफ से टीन की दीवार खड़ी करनी होगी. इसके अलावा कहा कि अगर 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण कार्य या डिमोलिशन हो रहा है तो वहां पर एंटी डस्ट स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही कहा कि डिमोलिशन या निर्माण जहां पर हो रहे हैं वहां त्रिपाल या ग्रीन नेट से ढकना अनिवार्य होगा.

गोपाल राय ने बताया कि निर्माण कार्य में जो पत्थर की कटिंग या ग्राइंडिंग की जाती है वह खुले में नहीं होनी चाहिए. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना होगा. इसके अलावा निर्माण स्थल पर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का एक सार्वजनिक बोर्ड लगाना होगा. जिससे कि वहां लोग यह ना कह सकें कि उन्हें नियम पता नहीं हैं. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में गाड़ियों की पॉल्यूशन चेकिंग और नाइट पेट्रोलिंग जारी रहेगी.

बता दें कि 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क्स पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, इनमें छोटे और इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल नहीं थे. पर्यावरण मंत्री गोपाल (Environment minister Gopal rai) ने कहा था कि यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. उसके बाद एक बार और इस आदेश को बढ़ा दिया गया था.

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क (Construction and demolition work in delhi) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार की ओर से इन कामों में लगे हुए श्रमिकों को पांच हजार रुपये दिए गए थे, ताकि उनकी रोजी-रोटी पर संकट न आए. दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण (Delhi Pollution Control) के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा कई और भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

पढ़ेंः दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक में खांसी की दवाई पीने से 3 बच्चों की मौत, 13 अस्पताल में भर्ती

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