अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (AP High Court) ने मानस (mansas) और सिंहचलम (Simhachalam) ट्रस्टों के अध्यक्ष के रूप में संचित गजपति राजू की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जारी उनकी नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया है.
हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को मानस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बहाल किया जाए. अशोक गजपति राजू ने संचिता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और कानूनी लड़ाई जीत ली.
मार्च में पद से हटा दिया था
मार्च 2020 में राज्य सरकार ने अशोक गजपति राजू (ASHOK GAJAPATI RAJU) को अध्यक्ष पद से हटाकर संचिता गजपति राजू को मानस और सिंहचलम ट्रस्टों का अध्यक्ष नियुक्त किया था. अशोक गजपति राजू ने तब इस नियुक्ति पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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उन्होंने अदालत में कहा था कि राज्य सरकार ने नियमों के खिलाफ संचित गजपति राजू को नियुक्त किया.
सरकार ने ये दिया था तर्क
सरकार ने तर्क दिया है कि नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को मानस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया.