मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटीलिया बम धमकी मामले (Antilia bomb scare) में आरोपी नरेश गौड़ की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने 20 नवंबर को विशेष एनआईए अदालत की ओर से गौड़ को दी गई जमानत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए रेखांकित किया कि एनआईए के अपने आरोप पत्र में कहा गया है कि गौड़ का मामला अन्य आरोपियों से अलग है.
पीठ ने कहा कि विशेष अदालत ने टिप्पणी की थी कि प्रथमदृष्टया यह नहीं लगता कि गौड़ को विस्फोटक लदे वाहन और धमकी भरा पत्र दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के अवास एंटीलिया के नजदीक रखने की विस्तृत साजिश या उसके बाद कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या की जानकारी थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि गौड़ 21 मार्च से ही हिरासत में है और जमानत पर उसके फरार होने की संभावना कम है. गौड़ पर मुख्य आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे के लिए सिम कार्ड हासिल करने का आरोप है.
यह भी पढ़ें- एनआईए की हिरासत मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक समय : सचिन वाजे
अदालत ने कहा, 'हमने प्रतिवादी संख्या एक (गौड़) के खिलाफ पेश सामग्री की स्वतंत्र रूप से आकलन किया. हम जमानत आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाते.'
(पीटीआई-भाषा)